SAGAR : कक्षा 5वीं व 8 वीं में विद्यार्थियों को नकल कराते पकड़ी गई शिक्षिका
★ एक शिक्षिका को निलंबित करने व एक शिक्षिका की कारण बताओ नोटिस, सहायक शिक्षक की रुकी दो
वेतनवृद्धि
★ लापरवाही बरतने पर उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य निलंबित
सागर । सागर के एक स्कूल में कक्षा 5 वी व 8वी की परीक्षा में एक शिक्षिका द्वारा नकल कराते पकड़े जाने का मामला सामने आया है। इसमें प्रशासन ने कार्यवाई के निःर्देश दिए है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग ने श्रीमती निर्मला मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला कनेरादेव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा एक अप्रैल को प्रातः 09.40 बजे सहायक संचालक श्री आशुतोष गोस्वामी का परीक्षा केन्द्र-शासकीय माध्यमिक शाला कनेरादेव, विकासखंड एवं जिला सागर में कक्षा 5 वी एवं 8 वी की वार्षिक परीक्षा को आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष कमांक 1 शासकीय माध्यमिक शाला कनेरादेव के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा कराने सहायक शिक्षक श्री राजेश चौरसिया के साथ डियूटी थी। निरीक्षण में पाया गया कि आपकी मौजूदगी में शासकीय प्राथमिक शाला कनेरादेव की प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती राजकुमारी पाठक परीक्षार्थियों को नकल करा रहे हैं। जबकि उनकी परीक्षा केन्द्र में डियूटी भी नहीं थी और वे आपकी मिलीभगत से शासकीय प्राथमिक शाला की कक्षा 5 वीं के विद्यार्थियों को नकल कराते हुए पाई गयी ।
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उक्तानुसार श्रीमती मिश्रा द्वारा कक्षा 5 वीं वार्षिक परीक्षा में डियूटी के कार्य में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतते हुए म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (प) (पप) एवं (पपप) का दोषी पाया है।अतः इनके विरूद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शारित अधिरोपित की जाएगी। इस संबंध में आप अपना लिखित प्रतिवाद सात दिवस में समक्ष में प्रस्तुत करें। समयसीमा में एवं प्रतिवाद का उत्तर संतोषजनक प्राप्त न होने पर प्रकरण में एक पक्षीयअनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा
उक्तानुसार श्रीमती मिश्रा द्वारा कक्षा 5 वीं वार्षिक परीक्षा में डियूटी के कार्य में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतते हुए म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (प) (पप) एवं (पपप) का दोषी पाया है।अतः इनके विरूद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शारित अधिरोपित की जाएगी। इस संबंध में आप अपना लिखित प्रतिवाद सात दिवस में समक्ष में प्रस्तुत करें। समयसीमा में एवं प्रतिवाद का उत्तर संतोषजनक प्राप्त न होने पर प्रकरण में एक पक्षीयअनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा
’कक्षा 5वीं एवं 8वीं वार्षिक परीक्षा में अनियमितता बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी’
(1) परीक्षा केन्द्र के कक्ष कमांक-1 कक्षा 5वीं की परीक्षा में श्रीमती राजकुमारी पाठक प्राथमिक शिक्षक (शास. प्राथमिक शाला कनेरादेव) अनाधिकृत रूप से उपस्थित होकर विद्यार्थियों को नकल कराती हुई पाई गई। इस कक्ष में प्राथमिक शाला कनेरादेव के कक्षा 5वीं के दर्ज 27 विद्यार्थियों में से 26 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। श्रीमती राजकुमारी पाठक की उक्त केन्द्र में कोई ड्यूटी भी नहीं लगाई गई थी। इसके बावजूद परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर अपनी शाला के कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में जाकर नकल कराने का कृत्य इनकी घोर अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतना दर्शाता है। इसके लिए श्रीमती राजकुमारी पाठक प्राथमिक शिक्षक को तत्काल निलंबित करने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।
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( 2 ) उक्त परीक्षा कक्ष कमांक-1 में ड्यूटी देने वाले सहायक शिक्षक श्री राजेश चौरसिया को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं परीक्षा कक्ष में अन्य शिक्षक के साथ मिलीभगत कर नकल कराने के लिए दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
( 2 ) उक्त परीक्षा कक्ष कमांक-1 में ड्यूटी देने वाले सहायक शिक्षक श्री राजेश चौरसिया को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं परीक्षा कक्ष में अन्य शिक्षक के साथ मिलीभगत कर नकल कराने के लिए दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर शाहपुर प्राचार्य श्री नामदेव निलंबित’
सागर संभाग कमिश्नर श्री मुकेश शुक्ला ने शासकीय बालक उमावि विद्यालय, शाहपुर के प्राचार्य श्री आरपी नामदेव को अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्रवाई सिविल सेवा आचरण नियम के तहत की है।
निलंबन अवधि में श्री नामदेव का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री नामदेव नियम अनुसार भत्ते की पात्रता होगी।
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