जनपद शिक्षा केंद्र निवाड़ी के प्रभारी व
माध्यमिक शाला असाटी के प्रधानाध्यापक निलंबित
★ स्कूलों के नाम पर की थी फर्जी खरीदी, परीक्षा के पेपरों के टेंडरों में थी धांधली
महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक सहित एक दर्जन से अधिक कर्मचारी निलंबित, ★ आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं समाप्त★ विद्युतीकरण के कार्यों में अनियमितता, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सख्त कार्यवाही
कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जिला शिक्षा केन्द्र टीकमगढ़ एवं निवाड़ी द्वारा श्री राजेश पटैरिया प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला असाटी एवं प्रभारी विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र निवाड़ी तथा नोडल अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक निवाड़ी के विरूद्ध पायी गयी गंभीर आर्थिक अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही तथा अनुशासनहीनता पाई गई थी। जिसके संबंधित जाँच प्रतिवेदन 25 अपै्रल को प्रस्तुत किया गया था।
जांच में 18 अपै्रल को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा संज्ञान में लिया गया था। समाचार पत्र में असुविधा-छात्र संख्या 104 और लिफाफे में निकले 4 पेपर, केंद्राध्यक्ष ने पंचनामा बनाकर की मामले की शिकायत छठवीं, सातवीं के पेपरों में सामने आई लापरवाही, टेंडर प्रक्रिया में धांधली के दिख रहे आसार, शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी।
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प्रकाशित खबर में पेपर कम निकले , लिफाफे पर अंकित संख्या के मान से पेपर न निकलने के संबंध में एक ही फर्म को कई वर्षों से पेपर छापने का दिया जा रहा टेंडर , टीकमगढ़ के आधीन करना पड़ रहा काम आदि उपशीर्षको से समाचार प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री पटेरिया द्वारा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए परीक्षा पूर्व तैयारी नहीं की गई है , तथा परीक्षा केंद्रों पर पंचनामा बनवाना एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी समाचार पत्र को दिए जाने संबंधी कार्य किया जाना प्रतीत हुआ जो विभागीय कार्यों के प्रतिकूल होकर एक उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध है ।
इसके साथ ही 1 जनवरी 2022 से जिले में पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना था एवं जिला जनपद जन शिक्षा केंद्र एवं शाला स्तर पर 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में शेष राशि राज्य शिक्षा केंद्र को वापस भेजी जानी थी किंतु पर्याप्त समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी श्री पटेरिया द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है । शाला प्रबंधन समिति मंडोर के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चला इस समिति को 31-12-2021 की स्थिति में शेष राशि रुपए 278214 / - की राशि राज्य शिक्षा केंद्र को भेजना थे किंतु निर्देशों के विपरीत श्री पटैरिया निर्धारित तिथि के पश्चात लगातार राशि का आहरण करते रहे यह गंभीर आर्थिक अनियमितता है। न जिले में वर्ष 2021-22 के लिए प्रति प्राथमिक शाला रूपये 5,000 / - एवं प्रति माध्यमिक शाला रुपए 10000 / - के मान से स्पोर्ट्स ग्रांट की राशि स्वीकृत की गई थी, उक्त उक्त खेल सामग्री क्रय करने हेतु दरें मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित है लेकिन भंडार कय नियमों का पालन नहीं किया गया ।
प्रकाशित खबर में पेपर कम निकले , लिफाफे पर अंकित संख्या के मान से पेपर न निकलने के संबंध में एक ही फर्म को कई वर्षों से पेपर छापने का दिया जा रहा टेंडर , टीकमगढ़ के आधीन करना पड़ रहा काम आदि उपशीर्षको से समाचार प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री पटेरिया द्वारा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए परीक्षा पूर्व तैयारी नहीं की गई है , तथा परीक्षा केंद्रों पर पंचनामा बनवाना एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी समाचार पत्र को दिए जाने संबंधी कार्य किया जाना प्रतीत हुआ जो विभागीय कार्यों के प्रतिकूल होकर एक उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध है ।
इसके साथ ही 1 जनवरी 2022 से जिले में पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना था एवं जिला जनपद जन शिक्षा केंद्र एवं शाला स्तर पर 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में शेष राशि राज्य शिक्षा केंद्र को वापस भेजी जानी थी किंतु पर्याप्त समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी श्री पटेरिया द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है । शाला प्रबंधन समिति मंडोर के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चला इस समिति को 31-12-2021 की स्थिति में शेष राशि रुपए 278214 / - की राशि राज्य शिक्षा केंद्र को भेजना थे किंतु निर्देशों के विपरीत श्री पटैरिया निर्धारित तिथि के पश्चात लगातार राशि का आहरण करते रहे यह गंभीर आर्थिक अनियमितता है। न जिले में वर्ष 2021-22 के लिए प्रति प्राथमिक शाला रूपये 5,000 / - एवं प्रति माध्यमिक शाला रुपए 10000 / - के मान से स्पोर्ट्स ग्रांट की राशि स्वीकृत की गई थी, उक्त उक्त खेल सामग्री क्रय करने हेतु दरें मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित है लेकिन भंडार कय नियमों का पालन नहीं किया गया ।
शासकीय प्राथमिक शाला देवेन्द्रपुरा एवं कंचनपुरा तथा शासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय ओरछा , शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुम्हर्रा में किसी प्रकार की खरीदी नहीं हुई है और न ही सामग्री संबंधित शालाओं को प्राप्त हुई है जबकि इन शालाओं में विल प्रस्तुत किये गये जो की फर्जी खरीदी सिद्ध करते है। शालाओं से संबंधित प्रस्तुत देयको एवं कार्यालय देयकों में भंडार क्रय नियमों का पालन होना नहीं पाया गया है । विभिन्न शालाओं के द्वारा सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन हेतु सामान्य सूचना जारी करना , कोटेशन प्राप्त न करना , क्रय आदेश जारी करना सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन करना , सामग्री को स्टॉक पंजी में चढ़ाना आदि नियमानूकूल कार्यवाही नहीं की गई है , इस प्रकार श्री पटैरिया ने शासकीय राशि के साथ कपटपूर्ण कार्यवाही की है । इसी प्रकार अनेक देयक भी फर्जी तरीके से तैयार किये गये है।
इन तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि श्री राजेश कुमार पटेरिया प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला असाटी हाल प्रभारी विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक निवाड़ी एवं नोडल अधिकारी जिला शिक्षा केंद्र जिला द्वारा अपने दायित्वों का दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितता , स्वेच्छाचारिता पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही किए जाने का प्रयास किया गया है। साथ ही उक्त प्रयास किये जाने के लिए तरह - तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। समाचार पत्रों में गलत खबरों का प्रकाशन कराना शालाओं में प्रश्नपत्र खोलने के दौरान पंचनामा तैयार कराना एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने हेतु अपने ही कार्यालय की खबर देना आदि में श्री पटेरिया प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गए है ।
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