टीकमगढ : हत्या केआरोपी आजीवन कारावास की सजा

टीकमगढ : हत्या केआरोपी आजीवन कारावास की सजा


जतारा/टीकमगढ़। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री एन०पी० पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 25.11.2019 की सुबह 9:00 बजे ग्राम सगरवारा निवासी मृतक मनोज नागवंशी प्रतिदिन की भांति बैरवार तिगेला की आरा मशीन पर काम करने के लिए गया था, जो रात्रि 11:00 बजे तक घर वापस नहीं आया। रात्रि करीब 12:00 बजे अभियुक्त पकुआ आदिवासी ने मृतक के घर जाकर उसके भाई मुकेश नाथ को बताया कि मृतक मनोज गांव के गोकुल कुशवाहा की जमीन के पास लगे बिजली के खंभे के पास पड़ा है, तब मृतक का भाई मुकेश एवं चचेरा भाई भूपेन्द्र मृतक को देखने के लिए मौके पर पहुंचे, तो देखा कि मृतक मनोज औधे मुंह पड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था, मृतक के सिर में खूनी घाव था, जिससे खून निकल रहा था एवं मृतक की सांस चल रही थी, तब मुकेश व भूपेन्द्र मृतक मनोज को उठाकर कुआं वाले घर पर लाए तो घर पहुंचते ही मनोज की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् सूचनाकर्ता मुकेश के द्वारा मृतक की मृत्यु की सूचना थाना जतारा को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर सूचनाकर्ता मुकेश के बताए अनुसार अपराध क्रमांक 0/2019 अंतर्गत् धारा 302 भा.द.वि. के तहत् देहाती नालसी लेखबद्ध करते हुए अकाल मृत्यु की सूचना लेखबद्ध की तथा थाना जतारा में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध असल अपराध अंतर्गत् धारा 302 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई और मामले को विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर सफीना फार्म एवं नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी को जब्त करते हुए जन्ती पत्रक तैयार किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। मृतक के शव परीक्षण हेतु आवेदन तैयार करते हुए सी.एच.सी. जतारा भेजा गया, जहां पर चिकित्सक के द्वारा मृतक के शव का पी.एम. करते हुए शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। मृतक के शव को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में देकर सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें संदेही के रूप में आरोपी का नाम बताए जाने पर दिनांक 28.11.2019 को आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया पूछताछ दौरान आरोपी के द्वारा बताया गया कि पुरानी बुराई पर से उसने घटना की रात्रि में मृतक मनोज के सिर में पीछे से लाठी मार दी थी, जिससे मृतक जमीन पर गिर गया था और वह वापस गांव आ गया था तथा घटना में प्रयुक्त लाठी को घर के पीछे घास में छिपाकर रखा है। उक्त सूचना के आधार पर आरोपी के द्वारा घर के पीछे घास से एक बांस की लाठी निकालकर पेश करने पर जब्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया, हल्का पटवारी के द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा पंचनामा तैयार किया गया। जब्तशुदा संपत्ति खून आलूदा एवं सादा मिट्टी तथा बांस की लाठी को पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के द्वारा के पत्र अनुसार एफ. एस. एल. ग्वालियर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। मामले में सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 13/04/2022 को माननीय न्यायालय श्री एम डी रजक, प्रथम अपर सत्र न्यायालय जतारा द्वारा उक्त सत्र प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्चात पारित अपने निर्णय में *आरोपी जानकी उर्फ पिकुआ आदिवासी आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम सगरवारा थाना जतारा जिला टीकमगढ़ को धारा 302 भा द वि में आजीवन कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रुपए के अर्थदंड* से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री पी० सी० जैन अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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