सागर । सागर शहर में अनेक मैरिज गार्डनो का नगर निगम में पंजीयन नही है। निगम प्रशासन लगातार पंजीयन कराने के लिए अपील भी कर चुका है। नगर निगम सागर ने एक जारी प्रेस नोट में कहा है कि 3 मई 2022 अक्षय तृतीया के पश्चात् निगम सीमा क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत विवाह स्थलों / मैरिज गार्डनों में विवाह कार्यक्रम करने पर
निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य हो कि 6 जनवरी 2021 के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इसलिये नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत विवाह स्थलों पर ही वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये अन्यथा अनाधिकृत विवाह स्थलों / मैरिज गार्डनों में विवाह कार्यक्रम करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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