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MP : हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा, शराब पीने मांगे थे पैसे माँ से, नही देने पर की थी हत्या

MP : हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा, शराब पीने मांगे थे पैसे माँ से, नही देने पर की थी हत्या

भोपाल। भोपाल की एक अदालत ने अपनी माता की हत्या के जुर्म में धारा 302 में बेटे कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मा से शराब पीने पैसे  मांगे थे। 
जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल जिले के तृतीय अपर एवम सत्र न्यायाधीश  विनोद कुमार पाटीदार के न्यायालय ने आज दिनांक 3/3/22 को  इब्राहिम गंज निवासी गोपाल शाक्य  उम्र 42 वर्ष पुत्र स्वर्गीय भल्लूराम शाक्य को अपनी माता की हत्या करने के जुर्म में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवम 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है,।मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव ने किया हैं|   



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  प्रीति श्रीवास्तव ,अपर लोक अभियोजक



यह है घटना
दिनांक 31/08/2020 को शाम 7 बजे के लगभग अभियुक्त गोपाल  ने अपनी माँ भगवती बाई से शराब के लिए पैसे मांगा था,नही देने पर मकान no 169 मेन रोड इब्राहिम गंज के प्रथम तल पर स्थित कमरे में धारदार हथियार से अपनी माँ भगवती बाई का गला काटकर हत्या कर दी थी।
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