कम्पाउंडिंग शुल्क में 30 जून तक मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट - मंत्री भूपेन्द्र सिंह
सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण के कम्पाउंडिंग के लिये सीमा 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में 28 फरवरी, 2022 तक कम्पाउंडिंग (प्रशमन) प्रकरणों में शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट का प्रावधान किया गया था। इसकी अवधि बढ़ाकर अब 30 जून 2022 कर दी गई है।
अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के विरुद्ध अधिक निर्माण के प्रशमन के लिये संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के माध्यम से भवन अनुज्ञा के लिये संचालित ऑनलाइन सिस्टम एबीपीएएस (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) में प्रकरणों के ऑनलाइन प्रशमन एवं ऑनलाइन शुल्क प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। नगरीय निकायों को प्रशमन के प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन एबीपीएएस के माध्यम से ही करने के निर्देश दिये गये हैं।
अभी तक नगरीय निकायों को मिला 144 करोड़ 47 लाख से अधिक शुल्क
नगरीय निकायों ने अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित मकानों के कंपाउंडिंग में अभी तक 12 हजार 407 प्रकरणों में कार्यवाही कर 144 करोड़ 47 लाख 58 हजार 318 रूपये की राशि शुल्क के रूप में प्राप्त की है।
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