टीकमगढ : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन०पी० पटेल ने बताया कि दिनांक 06.08.13 को शाम 7:30 बजे रानू उर्फ नरेन्द्र अपने घर से प्रसाद चढ़ाने की कहकर गया था फिर वापिस नहीं आया और काफी ढूंढने पर नहीं मिला, जिसकी सूचना दिनांक 07.08.13 को सुबह 7:30 बजे रानू उर्फ नरेन्द्र के पिता संतोष द्वारा थाना कोतवाली करने पर गुम इंसान सूचना क्रमांक 61/2013 पर लेखबद्ध की गई। मृतक की मां सुभद्रा यादव द्वारा फरियादी नरेश यादव को दिनांक 07.08.13 को सुबह करीब 7:00 बजे फोन पर मृतक नरेन्द्र की गुमशुदगी के बारे में बताया जिसके कुछ समय पश्चात् फरियादी को खुन्नी कुशवाहा निवासी ग्राम विद्या ने फोन पर बताया कि एक लड़का गरी हुई हालत में रामनगर के हरदूपुरा तिगेला के पास टीकमगढ़ दिगौड़ा रोड के किनारे पड़ा है तो वह मौके पर गया और देखा कि मृतक नरेन्द्र मरा पड़ा था, नरेन्द्र के सिर में बाईं तरफ से गोली लगकर दाहिने तरफ की कनपटी से गोली निकली है जिससे नरेन्द्र के सिर में दाहिनी कनपटी पर बड़ा सा छेद है एवं दाहिनी आंख का गटा बाहर निकला है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नरेन्द्र को किसी अन्य जगह पर गोली मारकर हत्या कर हरदूपुरा तिगेला के पास भदभदा नाले के बीच रोड किनारे डाल गये हैं। फरियादी नरेश यादव की सूचना पर से पुलिस थाना दिगौडा में शून्य कायमी पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई तथा अकाल मृत्यु की सूचना भी लेखबद्ध की गई जो थाना कोतवाली प्रेषित किये जाने पर अपराध क्रमांक 455/2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं मर्ग क्रमांक 73/2013 धारा 174 दं.प्र. सं. पर कायम किया गया। थाना दिगौड़ा द्वारा प्रकरण में शव की पंचायत जांच की कार्यवाही कर, नक्शामौका बनाकर एवं घटनास्थल से सादा मिटटी एवं खूनआलूदा मिटटी जब्त कर कार्यवाही के दस्तावेज भी आरक्षी केंद्र कोतवाली टीकमगढ़ को प्रेषित किये एवं मृतक का शव परीक्षण करने हेतु आवेदन भी भरकर शव परीक्षण हेतु जिला अस्पताल टीकमगढ़ प्रेषित किया जहां मृतक के शव का परीक्षण किया। प्रकरण में सायबर सेल के माध्यम से मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स प्राप्त की गई। प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा मामले में संपूर्ण विचारण पश्चात् आयी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर हत्या के आरोपीगण लालू उर्फ अनिल यादव एवं मलखान सिंह यादव को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- (पांच-पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड, धारा 201/34 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रत्युष पाठक, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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