BHOPAL : महिला पर एसिड अटैक के आरोपियों को आजीवन कारावास न्
★ तीन-तीन लाख रूपये का लगाया अर्थदण्ड
भोपाल। विशेष न्यायाधीश ऐट्रोसिटी श्रीमान कमल जोशी के न्यायालय ने आज आरोपीगण शुभम तिवारी पिता रविन्द्र तिवारी उम्र 27 वर्ष व त्रिलोकचन्द्र नामदेव पिता संजय पाल नामदेव उम्र 38 वर्ष को धारा 326 (क) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को 3-3 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड ना अदा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती स्नेहलता स्वामी विशेष लोक अभियोजक सहायक के रूप में श्री विजय कोटिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल द्वारा की गयी।
जनसम्पर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 18/06/2016 को करीब सुबह 09:00 बजे पीडिता जब अपने घर 1100 क्वार्टर से कॉलेज की बस पकडने के लिये पैदल जा रही थी कि जैसे ही मकान नं ई 4/2 अरेरा कॉलोनी प्रभात पटेल के मकान के सामने पहुची तभी पीछे से मोटर साईकिल पर संवार दो अज्ञात आरोपीगण जिसमें वाहन चालाक मुह पर रूमाल बाधा था तथा पीछे बैठा व्यक्ति काला बुरखा पींक कलर का बोडर लिये हुये लडका जान से मारने की नियत से फरियादिया के उपर एसिड फेक दिया जिससे फरियादिया का बाया हाथ और पेट और चेहरा तेजाब गिरने झूलस गया था, फरियादिया को नर्मदा अस्पताल में भर्ती करावाया गया एवं उसका इलाज हुआ घटना में विवेचना के दौरान हबीबगंज पुलिस द्वारा मोटर साईकिल क्रमांक सीजी 08/डब्लू 6932 की पहचान कर आरोपी त्रिलोक चन्द्र और शुभम तिवारी को गिरफतार कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना हबीबगंज में अपराध क्रमांक 509/2016 में धारा 326 (क) 307 34 भादवि के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने से अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
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