किताबे/ ड्रेस खरीदने अभिभावकों को बाध्य नही करे विशेष दुकान से खरीदने, स्कूल संचालक
★ 5 5 दुकानो के नाम बताना पड़ेंगे कलेक्टर ने दिए निःर्देश
सागर । कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को निर्देष दिए हैं कि विद्यार्थी, अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य न करें। उन्होंने
जिले के सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल ( मा.शि.मं. / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.सी. ) को आदेशित किया है कि वे अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिये उपयोग में आने वाली पुस्तकें विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे ।
कलेक्टर के निर्देष के बाद संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी / अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे । पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर सुवाच्य एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायेंगे।
मंगल ग्रह का 8 अप्रेल से होगा परिवर्तन, जाने क्या असर पड़ेगा राशियों पर★ पण्डित अनिल पांडेय
कलेक्टर के निर्देष के बाद संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी / अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे । पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर सुवाच्य एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायेंगे।
मंगल ग्रह का 8 अप्रेल से होगा परिवर्तन, जाने क्या असर पड़ेगा राशियों पर★ पण्डित अनिल पांडेय
कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन :★ महंगाई संबंधी कार्टून और नारे लिखे हुए जैकेट पहनी★ साईकिल, ट्रैक्टर, स्कूटर की आरती उतारकर जताया विरोध★ सेवादल ने जनता के साथ मिलकर गणपति भगवान को सौपा ज्ञापन
सागर जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक / कॉपी चाहिए, उसे उतनी ही दी जावें । पुस्तकों के साथ कॉपी , पेन , कवर लेने के लिए बाध्य नहीं किया
जाये। उपरोक्त के संबंध में सभी विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी सागर को 03 दिवस में विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करना होगी। उक्त अनुकम में , किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती हैं तो संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।सागर जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक / कॉपी चाहिए, उसे उतनी ही दी जावें । पुस्तकों के साथ कॉपी , पेन , कवर लेने के लिए बाध्य नहीं किया
जिलाप्रषासन की जानकारी में आया कि अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल ( मा . शि.मं. / सी.बी. एस.ई. / आई.सी.एस.सी. ) द्वारा अपने विद्यालय के छात्र - छात्राओं को उपयोग में आने वाली गणवेश / पुस्तकें , किसी प्रकाशक विशेष की एवं दुकान विशेष से क्रय करने हेतु बाध्य किया जा रहा हैं। साथ ही अभिभावकों से मनमाफिक शुल्क वसूल किया जा रहा है। । पुस्तक विक्रेता दुकान संचालकों के द्वारा अभिभावकों को पुस्तकों का पूरा सेट तथा उसके साथ कॉपी, कवर, पेन इत्यादि लेने हेतु बाध्य कर रहे है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें