टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी श्री एन.पी. पटेल ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता द्वारा इस आशय का आवेदन दिया है कि घटना दिनांक 09.07.2020 की सुबह 4:00 बजे थाना जतारा निवासी फरियादी की पुत्री/अभियोक्त्री आयु 14 वर्ष घर से शौच के लिए गई थी, तो वापस घर नहीं आई, जिसे काफी तलाश करने के बाद भी अभियोक्त्री नहीं मिली। तत्पश्चात् फरियादी के द्वारा थाना जतारा में अभियोक्त्री के गुम हो जाने के संबंध में मौखिक सूचना दी, जिसके आधार पर थाना जतारा में गुम इंसान कमांक 13/2020 अंतर्गत धारा 174 जा.फौ. के रूप में कायम कर अपराध क्रमांक 243/2020 अंतर्गत धारा 363, 366 भा.द.वि. के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। गुम इंसान जांच की दौरान दिनांक 16.07.2020 को अभियोक्त्री रेल्वे स्टेशन परिसर भिण्ड म0प्र0 से दस्तयाव की गई,दस्तयावी पंचनामा तैयार किया गया।
अभियोक्त्री से पूछताछ कर उसके पुलिस कथन लेख किए गए। पुलिस के द्वारा अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराए जाने हेतु अभियोक्त्री एवं उसके पिता के द्वारा डॉक्टरी कराए जाने की सहमति नहीं दी गई।तत्पश्चात अभियोक्त्री को उसके पिता को सुपुर्द किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए, संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में कनई कुशवाहा कनई कुशवाहा पुत्र सीताराम कुशवाहा आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम सुहारा थाना जतारा को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-(दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नामदेव, एडीपीओ द्वारा की गई।
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