नाबालिग का शोषण करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर। न्यायालय-श्रीमती दीपाली शर्मा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी सुनील साहू पिता दामोदर साहू उम्र 30 साल निवासी अंतर्गत थाना मोतीनगर सागर को पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पाॅंच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना मोतीनगर में पीड़िता के गुम होने के संबंध में सूचना दी कि अभियोक्त्री घर से स्कूल का कहकर निकली थी लौटकर नहीं आई। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। जिसकी तलाश की पर नहीं मिली इसलिए रिपोर्ट की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मोतीनगर में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीड़िता के दस्तयाब होने पर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। पीड़िता द्वारा कथनों में सुनील साहू द्वारा उससे शादी करने के बारे में कहने पर उसके साथ घर से भाग जाने, विभिन्न स्थानों पर जाने, शादी करने व पति पत्नि जैसे संबंध होना बताए जाने के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका तैयार किया गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिस पर से न्यायालय ने आरोपी सुनील साहू को दोषी पाते हुए पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पाॅंच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।
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