SAGAR : धान खरीदी में गड़बड़ी , सहकारी समिति बन्नाद बम्होरी केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज
सागर । कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा अमानत में खयानत करने पर सेवा सहकारी समिति बन्नाद बम्होरी द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्र बन्नाद बम्होरी के केंद्र प्रभारी श्री खेत सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री लखन पटेल के विरुद्ध अमानत के खयानत के तहत मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है ।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि बन्नाद बम्होरी उपार्जन केंद्र की शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी श्री अमन मिश्रा सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती चारू जैन एवं नायब तहसीलदार श्री आदर्श जैन द्वारा जांच कराई गई जांच में 2223.8 क्विंटल धान का अंतर पाया गया ।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि केंद्र प्रभारी श्री खेत सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री लखन के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना सानोधा में दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया था । उन्होंने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा पुलिस थाना सानोधा में प्रकरण दर्ज करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि पंजीयक सहकारी समितियां सागर को संपूर्ण जांच उपरांत दोनों कर्मचारियों को सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन नीति वर्ष 2021-22 का उल्लंघन पाया गया तथा फर्जी तरीके से आवक से ज्यादा उपज कंप्यूटर में दर्ज किया गया। डीआरसीएस को निर्देश दिए गए कि मामले की विस्तृत जांच कर संबंधितों को पृथक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज खरीदी गई धान से केंद्र पर 2223.8 क्विंटल धान कम है। इसकी कीमत 43 लाख 14 हजार 172 रुपये है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसानों के उपज बेचे बगैर ही रिकॉर्ड में चढ़ाई गई हैं।
खरीदी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया
जांच के दौरान केंद्र प्रभारी से मिले ऑनलाइन खरीदी के रिकॉर्ड में जांच दिनांक तक 6613 क्विंटल धान खरीदी की गई। इसमें से 1697.2 क्विंटल धान आरटीओटी की गई। भंडारण केंद्र को दिए गए अनाज की कुल मात्रा 400 क्विंटल दर्ज थी। जांच के दौरान केंद्र पर कुल 3989.20 क्विंटल धान मिली। जबकि केंद्र के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 6213 क्विंटल धान रखी पाई जाना थी। इस प्रकार ऑनलाइन रिकॉर्ड में खरीदी गई धान केंद्र पर 2223.8 क्विंटल कम पाई गई। इस मामले में सानौधा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420,467,468,471,34, के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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