SAGAR : समय पर सेवाएं नहीं देने पर छह जनपद सीईओ और छह सीएमओ पर 5500 का अर्थदण्ड लगाया कलेक्टर ने
सागर । कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत 6-6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों पर 5 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
जिन पर अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें खुरई, राहतगढ़, देवरी, बण्डा, केसली एवं रहली के जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा रहली, खुरई, बीना, गढ़ाकोटा, देवरी एवं बांदरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड विवाह सहायता योजना एवं मृत्यु की दषा में अंत्येष्टि सहायता योजना के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर लगाया गया है। कलेक्टर ने 3 दिवस के भीतर उक्त राषि वसूल कर मद में जमा कर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देष दिए है।
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