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धान खरीदी में गड़बड़ी, ढाना सेवा सहकारी समिति केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज

धान खरीदी में गड़बड़ी, ढाना सेवा सहकारी समिति केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज

सागर, 20 जनवरी 2022
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा अमानत में खयानत करने पर सेवा सहकारी समिति ढाना द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्र ढाना के केंद्र  प्रभारी श्री सूर्यकांत दुबे एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री गौरव चौबे के विरुद्ध अमानत के खयानत के तहत मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए  गए है ।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि ढाना उपार्जन केंद्र  की लगातार शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी श्री अमन मिश्रा सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती चारू जैन एवं नायब तहसीलदार श्री आदर्श जैन द्वारा जांच कराई गई जांच में 4799 क्विंटल धान का अंतर पाया गया ।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि केंद्र प्रभारी श्री दुबे एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री चौबे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना सानोधा में दर्ज कराने के लिए जगह आपूर्ति नियंत्रक सागर को निर्देशित किया गया था । उन्होंने बताया कि कनिष्ठ  आपूर्ति अधिकारी के द्वारा पुलिस थाना सानोधा में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीयक सहकारी समितियां सागर को संपूर्ण जांच उपरांत दोनों कर्मचारियों को सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन नीति वर्ष 2021-22 का उल्लंघन पाया गया तथा फर्जी तरीके से आवक से ज्यादा उपज कंप्यूटर में दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज खरीदी गई धान से केंद्र पर 4799.99 क्विंटल धान कम है। इसकी कीमत 93 लाख 11 हजार 980 रुपये है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसानों के उपज बेचे बगैर ही रिकॉर्ड में चढ़ाई गई हैं।


खरीदी रजिस्टर पूर्ण नहीं मिला। खरीदी रजिस्टर में 14 व 15 जनवरी की खरीदी दर्ज नहीं थी। जांच के दौरान केंद्र प्रभारी से मिले ऑनलाइन खरीदी के रिकॉर्ड में जांच दिनांक तक 38,070.699 क्विंटल धान खरीदी की गई। इसमें से 25,728.509 क्विंटल धान आरटीओटी की गई। भंडारण केंद्र को दिए गए अनाज की कुल मात्रा 22,768.409 क्विंटल दर्ज थी। जांच के दौरान केंद्र पर कुल 12,227.9 क्विंटल धान मिली। जबकि केंद्र के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 17,027.89 क्विंटल धान रखी गई थी।

इस प्रकार ऑनलाइन रिकॉर्ड में खरीदी गई धान केंद्र पर 4,799.99 क्विंटल कम पाई गई। इस मामले में सानौधा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420,467,468,34, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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