अवैध उत्खनन पर कलेक्टर द्वारा पोकलेन मशीन राजसात की गई

अवैध उत्खनन पर कलेक्टर द्वारा पोकलेन मशीन राजसात की गई

सागर।  कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने मुरम व पत्थर के अवैध उत्खनन पर एक पोकलेन मशीन को राजसात करने की कार्यवाही की है। सागर जिले के ग्राम बारछा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 838 रकबा 1.82 हेक्टेयर चरनोई भूमि में 50 फुट लम्बाई, 65 फुट चौड़ाई तथा 20 फुट गहरायी का अवैध रूप से मुरम एवं पत्थर के उत्खनन पर जप्त की गई पोकलेन मषीन जेसीबी कंपनी इंजिन 91ई84886096 मॉडल नंबर 6बीटी 5-9 140 सी मषीन

टाईप जीएस 140 को कलेक्टर ने शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेष दिए है।

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधन नियम 53 (1) के अनुसार 27 लाख 60 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। खनिज अधिकारी सागर को आदेशित किया गया है कि अनावेदक भविष्य में ज्ञात होता है तो आदेशानुसार राषि वसूल की कार्यवाही प्रारंभ की जावे। उक्त पोकलेन मषीन जेसीबी कंपनी इंजिन 91ई84886096 मॉडल नंबर 6बीटी 5-9 140 सी मषीन टाईप जीएस 140 म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधन नियम 53 (1) के अनुसार शासन के पक्ष में राजसात किया जाए। थाना प्रभारी थाना बहेरिया को आदेश दिए गए है कि वे उक्त माषीन को कार्यालय कलेक्टर सागर के जिला नाजिर को सौंपे तथा प्रभारी अधिकारी नाजरात को आदेष दिए गए है कि वे उक्त राजसात मषीन का आम नीलामी का प्रकरण तैयार कर विक्रय कर प्राप्त राषि को खजाने में जमा करें और आदेश की प्रतियां सभी संबंधितों को भेजी जाए।
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