टीकमगढ : नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

टीकमगढ : नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

टीकमगढ़। लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना मोहनगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि उसकी नाबालिग लड़की पीडि़ता रात को घर पर सोई थी, सुबह देखा तो उसकी लड़की पीडि़ता घर पर नहीं थी, जिसकी गांव में तलाश की, जिसका कोई पता नहीं चला। उसे उसकी लड़की पीडि़ता को नारायण सिंह निवासी कुड़ीला के साथ जाने का शक है। उसकी लड़की पीडि़ता अपने साथ में फोटो, मार्कसीट तथा 5700/-(पांच हजार सात सौ रूपये) ले गई है, जिसकी तलाश करने पर कोई पता नहीं चला है। फरियादी के उक्‍त आवेदन के आधार पर थाना मोहनगढ़ में गुम इंसान सूचना लेख की गयी तथा अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि पर लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्‍तयाब कर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। पूछताछ के दौरान पीडि़ता ने बताया कि आरोपी उसे ट्रेन से दिल्‍ली ले गया था जहां वह दोनों काम करते थे वहीं पर आरोपी ने जबरन उसके साथ पति पत्‍नी जैसे संबंध बनाये थे। अनुसंधान के दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया तथा साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्‍चात् आरोपी के विरूद्ध  धारा 363,366,376 भादवि एवं ¾,5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले में संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्‍कर्म के आरोपी नारायण सिंह को धारा 376(2)(एन) भादवि व 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-(तीन हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-(तीन हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000/-(तीन हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।
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