धोखाधड़ी एवं गवन के आरोपी सरकारी कर्मचारी को विभिन्‍न धाराओं में 05-05 वर्ष की सजा

धोखाधड़ी एवं गवन के आरोपी सरकारी कर्मचारी को विभिन्‍न धाराओं में 05-05 वर्ष की सजा

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि तत्‍कालीन जिला योजना अधिकारी रामबाबू गुप्‍ता द्वारा आरोपी के विरूद्ध एक टाईपशुदा आवेदन प्रस्‍तुत करते हुए यह शिकायत दर्ज करायी गयी है कि कृष्‍णकिशोर प्रजापति द्वारा राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर में प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण एवं आधार कार्ड संख्‍या में जोड़े जाने की कार्यवाही में होने वाले व्‍यय में से कूटरचना करते हुए धोखाधड़ी पूर्वक शासकीय राशि में से स्‍वयं के बैंक खाता में 3,67000/- रूपये एवं पत्‍नी के बैंक खाता में 2,00,000/- रूपये डालकर फर्जी आहरण कर सदोष लाभ प्राप्‍त किया गया। रामबाबू गुप्‍ता के उक्‍त टाईपशुदा आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध थाना देहात के अपराध क्रमांक 145/2017 अंतर्गत धारा 409,420,467,468 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। संबंधित अभिलेखों की जप्‍ती उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में विवेचना दौरान पाया कि आरोपी भूअभिलेख कार्यालय टीकमगढ़ में सहायक ग्रेड-3 के पद पर शासकीय लोकसेवक रहा और दिनांक 21/09/2016 से दिनांक 17/05/2017 की समयावधि में राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर की प्रविष्टियों के अद्यतनीकरण एवं आधार कार्ड संख्‍या जोड़े जाने की कार्यवाही पर होने वाले व्‍यय के भुगतान हेतु संबंधित अधिकारी के  शासकीय पी.डी. अकाउंट से भुगतान होने वाली राशि के लॉगिन पासवर्ड पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाकर ऐसे पी.डी. अकाउंट में रही राशि न्यस्‍त रही थी और इस उक्‍त समयावधि में आरोपी द्वारा ऐसे अकाउंट में रही राशि में से 3,67500/- रूपये की राशि अपने नाम एवं दो लाख रूपये की राशि अपनी पत्‍नी के नाम बैंक खातों में फर्जी प्रविष्टियों के द्वारा डालकर ऐसी राशि का आहरण कर लोकसेवक के नाते आपराधिक न्‍यासभंग किया। अभियोजन आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 420 का आरोपी भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्‍त समयावधि में लोकसेवक होते हुए जिला कोषालय टीकमगढ़ में कलेक्‍टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के नाम से जिला योजना अधिकारी के डीडीओ कोड से संबंधित रहे पी.डी. अकाउंट में रही राशि में से कुल 567000/- की राशि बेईमानी से शासन को धोखा देने के आशय से स्‍वयं एवं अपनी पत्‍नी के नाम से फर्जी तरीके से आहरण कर धोखाधड़ी कर छल किया गया। मामले में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्‍त प्रकरण में माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात्  दिनांक 20.01.2022 को पारित अपने निर्णय में धोखाधड़ी एवं गवन के आरोपी कृष्‍णकिशोर प्रजापति को धारा 409, 467, 468  भादवि में 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000/-(एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री नरेन्‍द्र सिंह बुंदेला, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive