
शाजापुर: हत्या के आरोपी माँ -बाप और बेटे को आजीवन कारावास की सजाशाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपीगण विक्रम पिता गोकुल सिंह उम्र 25 वर्ष, गोकुल पिता रामाजी उम्र 51 वर्ष, मानूबाई पति गोकुल उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम मंडोदा थाना मो.बडौदिया को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी, अति.डी.पी.ओ....