SAGAR : कोरोना कर्फ्यू 26 अप्रैल तक बढा, दिशा निर्देश जारी
★ कार्यालयों में दस फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम
★ किराना दुकानों से होम डिलीवरी पर संचालक को कोविड टेस्ट कराना जरूरी
★ ऑटो रिक्शा में दो और कार में तीन सवारी ही रहेंगी
★ वैवाहिक आयोजनों की सूचना थानों में, लेकिन बारात नही निकलेगी
साग़र। (तीनबत्ती न्यूज़ ) । कलेक्टर दीपक सिंह ने साग़र जिले के नगरीय और अन्य क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल की सुबह तक के लिए बढा दिया है। इसके साथ नए दिशा निर्देश जारी किए है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर दीपक सिंह ने जिला सागर अंतर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में समस्त सामाजिक / राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक / सांस्कृतिक/सार्वजनिक तथा धार्मिक गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित करने हेतु "कोरोना कर्फ़्फ्यू" आदेश
को दिनांक 26-04-2021 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए निरंतर रखने का आदेश जारी किया है ।
इन क्षेत्रों में रहेगा कर्फ्यू
1. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों - नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर,
राहतगढ़, सुरखी. बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा।
2. थाना क्षेत्र बहेरिया, सिविल लाइन, केंट, मोतीनगर एवं मकरोनिया की संपूर्ण सीमा ।
3. तहसील सागर अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोरिया, सानौधा, नरयावली ढाना, कर्रापुर, जरूआखेड़ा, तहसील
रहली अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना बुजुर्ग, चॉदपुर एवं तहसील गढ़ाकोटा अंतर्गत रोन, बलेह, चुनौआ बुजुर्ग,
तहसील खुरई अंतर्गत ग्राम पंचायत खिमलासा, तहसील मालथौन अंतर्गत बरौदिया, रजवास, उजनेट तहसील
बीना अंतर्गत मण्डी बामौरा, भानगढ़, कजिया, सिरचौथी, आगासौद तहसील राहतगढ़ अंतर्गत सिहौरा, झिला,
तहसील केसली अंतर्गत ग्राम पंचायत केसली, टड़ा, सहजपुर, तहसील देवरी अंतर्गत ग्राम पंचायत महाराजपुर,
गौरझामर, तहसील बण्डा अंतर्गत ग्राम पंचायत बरा, जमुनिया, सौरई, डिलाखेड़ी, बहरोल, तहसील शाहगढ़
अंतर्गत ग्राम पंचायत दलपतपुर, हीरापुर, विनायका, बरायठा, छानबीला, बराज, तहसील जैसीनगर अंतर्गत
ग्राम पंचायत जैसीनगर आदि की संपूर्ण सीमा।
इन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी :
1. केन्द्र सरकार के अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत
कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें, शेष कर्मचारी "Work From Home" करेगें।
2. अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय यथा जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, कोषालय, राजस्व, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें, शेष कर्मचारी "Work From Home" करेगें।
राजस्व न्यायालयों में आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई स्थगित रहेगी।
3. आईटी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेगें, शेष कर्मचारी "Work From Home" करेगें।
4. अन्य राज्यों/जिलो से माल, सेवाओं, नागरिकों का आवागमन
5. अस्पताल, नर्सिग होम, केमिस्ट दुकाने, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
6. समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी।
समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित निवास पर कर सकेगें। इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना, डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें। संबंधित संचालक इस हेतु
अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें।
7. किराना के थोक व्यापारी केवल खुदरा व्यापारियों को प्रातः 06.00 से 09.00 बजे तक सामान वितरित कर सकेगें।
8. पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM. इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ ।
9. बीमा कम्पनीज, वित्तीय संस्थान (जैसे मुथूट फायनेंस आदि) ।
10. डी0एन0सी0बी0, खेल परिसर के बाजू में, दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के सामने
वाला मैदान में सब्जी/फल मण्डी 02 घण्टे प्रातः 07.00 बजे से 09.00 बजे तक खुलेगी। यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी/फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे ।
11. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर-घर फल/सब्जी/ दूध का वितरण कर सकेंगे।
12. दूध डेयरी/सांची पार्लर प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक खुले रहेगे ।
13. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन ।
14. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण
एवं वितरण के लिये परिवहन ।कार्यालयों/घरों में पानी के कैनन/कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि ।
15. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने ।
16. समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी।
17. इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन। इस हेतु वे पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पावती हमेशा अपने पास रखेगें ।
18. निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस/परिसर में रूके हो)।
19. विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये/कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें। इस हेतु दैनिक निर्माण श्रमिकों का आवागमन । इस हेतु हार्डवेयर सामग्री के दुकानदार विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र पर आवश्यक सामग्री दे सकेगें।
20. कृषि संबंधी सेवायें (जैसे किसी उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें कस्टम हायरिंग
सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि।) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई, कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है, तो संबंधित मैकेनिक अथवा तकनीकी कर्मचारी
स्थल पर जाकर उक्त सुधार / मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।
21. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
22. टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
23. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु ।
24. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, ढाना हवाई पट्टी से आने-जाने वाले नागरिक।
25. टी0वी0 केवल नेटवर्क से संबंधित व्यक्ति ।
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वेबसाईट
26. एम.पी. ऑनलाईन के सेंटर व आधार कार्ड बनाने वाले केन्द्र ।
27. समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण। इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे।
28. यात्रियों के रूकने हेतु होटल। ये होटल अपने यहां रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे।
29. शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेगे।
30. लॉकडाउन अवधि के दौरान शादी समारोह वर पक्ष, वधु पक्ष एवं व्यवस्थापक सहित 50 से अधिक शामिल
नहीं होंगे। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी आयोजक व सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेगें । इस हेतु शादी घरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी एवं बारात नहीं निकाली जायेगी। आयोजकों द्वारा आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्यतः कराई जायें ।
31. मेडिकल इमरजैसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें।
32. रेलवे स्टेशन / बस स्टेण्ड/अस्पताल/नर्सिंग होम से केवल यात्री/मरीजों को घर/अस्पताल तक लाने
ले जाने के लिये आटो/ई-रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी। इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें।
33. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेंगे।
34. यात्री बसों का संचालन कोविङ गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा।
35. विभिन्न एन0जी0ओ0/स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के काल में किये जा रहे समाज सेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेगें ।
36. उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग/संस्थान/दुकानदार/प्रतिष्ठान / नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेसिंग के
नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा०८०सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के
प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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