MP : कलेक्टर के निर्देश पर मिला 11.35 लाख रूपये का मुआवजा
★ जनसुनवाई में दिया आवेदन,उसी दिन हुआ भुगतान,ठेकेदार से वसूल कर श्रमिक को दिलाई मुआवजा राशि
नरसिंहपुर । निर्माण कार्य करने के दौरान स्थाई अपंगता हो जाने के मामले में एक श्रमिक को कलेक्टर श्री रोहित सिंह के निर्देश पर 11 लाख 35 हजार 744 रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। यह राशि संबंधित ठेकेदार की लोक निर्माण विभाग में जमा राशि से वसूल कर श्रमिक श्री शिवकुमार उईके आत्मज श्री सुखदास उईके को भुगतान की गई है।
उल्लेखनीय है कि बरमान- तेंदूखेड़ा मार्ग पर बरमान से डोभी के बीच निर्माणाधीन पुलिया के निर्माण कार्य के दौरान बिजली के तार के लोहे की छड़ के सम्पर्क में आने के कारण करंट लगने से गंभीर दुर्घटना हो जाने पर श्रमिक श्री शिवकुमार उईके को स्थाई अपंगता हो गई थी। इस पर श्री उईके ने मंगलवार 28 दिसम्बर को जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया था। इस आवेदन पर कलेक्टर श्री सिंह ने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार 11 लाख 35 हजार 744 रूपये की मुआवजा राशि ठेकेदार से वसूल कर श्रमिक श्री शिवकुमार उईके को भुगतान करने का आदेश दिया था। इस आदेश के परिपालन में ईई पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार से वसूली कर मुआवजा राशि का भुगतान श्रमिक को किया है।
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