राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति कम से कम 90 प्रतिशत हो : कलेक्टर
★ लापरवाही के चलते पटवारी निलंबित
सागर 22 दिसंबर 2021
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक कर राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों सहित राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि सागर जिले में राजस्व के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति कम से कम 90 प्रतिशत होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। आगामी दिनों में अभियान और विशेष शिविर चलाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराएं। लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देष दिए कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के समस्त प्रकरणों का 15 दिवस में निराकरण करें।
कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय के प्रकरणों में अनावश्यक पेशी बढ़ाने की प्रवृत्ति से बचें। अपील के प्रकरण समय पर पेश करें। इसी तरह दो साल से अधिक पुराने प्रकरण में दो दिवस से ज्यादा की पेशी नहीं बढ़ाएं। राजस्व न्यायालय की निरीक्षण टीप में ऐसी स्थिति पाए जाने पर सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करने पर राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने पटवारी श्री अमित कुमार यादव को लापरवाही के चलते निलंबित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरण के मामले में सुधार लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि, सभी एसडीएम प्रतिदिन इसकी मॉनीटरिंग करें। इसके साथ ही सीमांकन के मामले में आरआई के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद तहसीलदार/नायब तहसीलदार को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि, एसडीएम अपने तहसीलों की नियमित रूप से समीक्षा करने के साथ ही राजस्व अधिकारियों के पोर्टल पर आए नामांतरण आवेदनों की समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त अविवादित नामांतरण मामलों में शीघ्र आदेश पारित करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय में बैठना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वसूली की प्रगति के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स की वसूली में खराब प्रगति के संबंध में रेवेन्यू कमिश्नर को दो वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखों में सुधार के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर सयुंक्त कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ,एसएलआर समस्त एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अभिलेखों की त्रुटि सुधार करवाएं ताकि भूमि स्वामियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
अभिलेख शुद्धीकरण से आमजन को अत्यधिक लाभ दिलाने की अहम जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों पर है। अभिलेख शुद्धिकरण के बाद बैंक से ऋण प्राप्त करने और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भूमिधारक द्वारा लाभ लिया जा सकेगा। अभिलेख सुधार में खसरा क्षेत्रफल सुधार-शून्य रकबा, रिक्त भूमि स्वामी, सक्रिय मूल्य एवं बटांक, मिसिंग खसरा, भूमि का प्रकार एवं भूमि स्वामी का प्रकार और अल्फा न्यूमेरिक खसरा सुधार जैसी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने समस्त राजस्व अमले को फौती नामांतरण, खसरा रकबा एवं अन्य नक्शा संबंधित प्रकरणों का सुधार एवं डायवर्सन डाटा एन्ट्री में अभिलेखों में सुधार के कार्य शीघ्रता से करने के निर्देष दिए।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना के आवेदन लेकर उनकी ईकेवाईसी कराकर निराकृत करें।
★ लापरवाही के चलते पटवारी निलंबित
सागर 22 दिसंबर 2021
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक कर राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों सहित राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि सागर जिले में राजस्व के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति कम से कम 90 प्रतिशत होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। आगामी दिनों में अभियान और विशेष शिविर चलाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराएं। लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देष दिए कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के समस्त प्रकरणों का 15 दिवस में निराकरण करें।
कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय के प्रकरणों में अनावश्यक पेशी बढ़ाने की प्रवृत्ति से बचें। अपील के प्रकरण समय पर पेश करें। इसी तरह दो साल से अधिक पुराने प्रकरण में दो दिवस से ज्यादा की पेशी नहीं बढ़ाएं। राजस्व न्यायालय की निरीक्षण टीप में ऐसी स्थिति पाए जाने पर सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करने पर राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने पटवारी श्री अमित कुमार यादव को लापरवाही के चलते निलंबित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरण के मामले में सुधार लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि, सभी एसडीएम प्रतिदिन इसकी मॉनीटरिंग करें। इसके साथ ही सीमांकन के मामले में आरआई के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद तहसीलदार/नायब तहसीलदार को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि, एसडीएम अपने तहसीलों की नियमित रूप से समीक्षा करने के साथ ही राजस्व अधिकारियों के पोर्टल पर आए नामांतरण आवेदनों की समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त अविवादित नामांतरण मामलों में शीघ्र आदेश पारित करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय में बैठना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वसूली की प्रगति के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स की वसूली में खराब प्रगति के संबंध में रेवेन्यू कमिश्नर को दो वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखों में सुधार के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर सयुंक्त कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ,एसएलआर समस्त एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अभिलेखों की त्रुटि सुधार करवाएं ताकि भूमि स्वामियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
अभिलेख शुद्धीकरण से आमजन को अत्यधिक लाभ दिलाने की अहम जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों पर है। अभिलेख शुद्धिकरण के बाद बैंक से ऋण प्राप्त करने और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भूमिधारक द्वारा लाभ लिया जा सकेगा। अभिलेख सुधार में खसरा क्षेत्रफल सुधार-शून्य रकबा, रिक्त भूमि स्वामी, सक्रिय मूल्य एवं बटांक, मिसिंग खसरा, भूमि का प्रकार एवं भूमि स्वामी का प्रकार और अल्फा न्यूमेरिक खसरा सुधार जैसी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने समस्त राजस्व अमले को फौती नामांतरण, खसरा रकबा एवं अन्य नक्शा संबंधित प्रकरणों का सुधार एवं डायवर्सन डाटा एन्ट्री में अभिलेखों में सुधार के कार्य शीघ्रता से करने के निर्देष दिए।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना के आवेदन लेकर उनकी ईकेवाईसी कराकर निराकृत करें।
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