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SAGAR : होटल वंदना, पैराडाइज का एफ.एल.-3, ग्रेविटी बार एण्ड लाउंज का एफ.एल.-2 लायसेंस निरस्त

SAGAR : होटल वंदना, पैराडाइज का एफ.एल.-3, ग्रेविटी बार एण्ड लाउंज का एफ.एल.-2 लायसेंस निरस्त 

सागर । कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने सागर शहर में स्थित होटल वंदना, होटल पैराडाइज का एफ.एल-3 लायसेंस तथा ग्रेविटी बार एण्ड लाउंज को जारी एफ.एल.-2 लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। कलेक्टर द्वारा आज इस संबंध में आदेष जारी किया गया है।
जारी आदेष के अनुसार  सतीष कुमार साहू को वर्ष 2021-22 को होटल वंदना एवं होटल पैराडाईज हेतु एफ.एल.-3 लायसेंस तथा ग्र्रेविटी बार एण्ड लाउंज, तिली रोड को एफ.एल.-2 लायसेंस उनके द्वारा प्रस्तुत आबकारी/मनोरंजन के कोई बकाया न होने के शपथपत्र के आधार पर स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2020-21 के लायेसेंसी मेसर्स टीकाराम कोरी एण्ड कंपनी पार्टनर श्री सतीष कुमार साहू द्वारा जिले की मदिरा दुकानों का ठेका स्वतः ही छोड़ दिये जाने से वर्ष 2020-21 के दौरान मदिरा दुकानों का पुर्ननिष्पादन किये जाने से शासन को हुई हानि 59,59,50,023 रूपये की वसूली मेसर्स टीकाराम कोरी एण्ड कंपनी के भागीदारों से किया जाना है। उक्त फर्म में सतीष कुमार साहू भी भागीदार होने से आबकारी के बकायादार घोषित किये जा चुके हैं। इस संबंध में मेसर्स टीकाराम कोरी एण्ड कंपनी पार्टनर श्री सतीष कुमार साहू द्वारा अतिक्रित प्रतिभूति के रूप में जमा पोस्ट डेटेड चैक बाउंस हो जाने से समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने एवं भू-राजस्व की भांति बकाया राषि की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है।
इस प्रकार तीनों लायसेंस को निरस्त किये जाने के संबंध में सतीष कुमार साहू को विगत 23 नवम्बर को पत्र भेजकर उनका उत्तर चाहा गया था, किंतु उनके द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-31 में विहित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही कर तीनों लायसेंस को निरस्त कर दिया है।                                              
             


 
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