RTO : आटो रिक्शा वाहनों पर कार्यवाही जारी ,16500 रूपये की पेनाल्टी वसूल और 23 आटो रिक्शा जब्त
★ कार्यवाही के खिलाफ आटो चालकों की बैठक 27 नवम्बर को
सागर । परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आदेश पारित किये गये है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरूद्ध चल रहे यात्री आटो रिक्शा पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। उक्त आदेश के परिपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देशन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुरेन्द्र सिंह गौतम ने बताया कि शुक्रवार को प्रवर्तन अमले के साथ संयुक्त रूप से आटो रिक्शा वाहनों की चैकिंग की सख्त कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही मोतीनगर चौराहा, मकरोनिया चौराहा पर की गई।
चैकिंग के दौरान 95 आटो रिक्शा वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 23 आटो रिक्शा वाहनों के मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये एवं क्षमता से अधिक सबारी बैठी हुई पाये जाने से उन्हें जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।पूर्व में जप्त आटो रिक्शा वाहनों से चालानी कार्यवाही कर 16500 रूपये मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग निरंतर जारी रहेगी।
★ कार्यवाही के खिलाफ आटो चालकों की बैठक 27 नवम्बर को
सागर । परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आदेश पारित किये गये है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरूद्ध चल रहे यात्री आटो रिक्शा पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। उक्त आदेश के परिपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देशन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुरेन्द्र सिंह गौतम ने बताया कि शुक्रवार को प्रवर्तन अमले के साथ संयुक्त रूप से आटो रिक्शा वाहनों की चैकिंग की सख्त कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही मोतीनगर चौराहा, मकरोनिया चौराहा पर की गई।
चैकिंग के दौरान 95 आटो रिक्शा वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 23 आटो रिक्शा वाहनों के मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये एवं क्षमता से अधिक सबारी बैठी हुई पाये जाने से उन्हें जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।पूर्व में जप्त आटो रिक्शा वाहनों से चालानी कार्यवाही कर 16500 रूपये मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग निरंतर जारी रहेगी।
आर.टी.ओ. की चालानी कार्यवाही के खिलाफ आटो चालकों की बैठक 27 नवम्बर को
आटो यूनियन अध्यक्ष पप्पू तिवारी ने कहा कि गत तीन दिनों से आर.टी.ओ. कार्यालय द्वारा चौराहों चौराहों पर आटो के किए जा रहे मनमाने चालान से आक्रोशित आटो चालकों की बैठक 27.11.2021 को दोपहर 12 बजे से गुलाब बाबा मंदिर धर्माश्री रोड पर रखी गई है। जिसमें आर.टी.ओ. कार्यालय द्वारा आटो चालकों से चालान के नाम पर की जा रही भारी भरकम वसूली का विरोध किया जाएगा।
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