बगैर अनुमति के पोस्टर लगाने पर नगरनिगम ने कराई जादूगर पर FIR

बगैर अनुमति के पोस्टर लगाने पर नगरनिगम ने कराई जादूगर पर FIR


सागर।   शासकीय संपत्तियों आदि पर अनाधिकृत से पोस्टर लगाने पर नगर निगम द्वारा जादूगर व्ही.डी.बैरागी जादूगर पिं्रस को नोटिस दिये जाने के बाबजूद भी लगातार पोस्टर / पम्पलेट लगाने पर नगर निगम आयुक्त  आर पी अहिरवार के निर्देशानुसार बाजार प्रभारी श्री आनंद मंगल गुरू द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् थाना गोपालगंज में एफ.आई.आर.दर्ज करायी गई है साथ ही कार्यक्रम स्थल रवीन्द्र भवन ट्रस्ट द्वारा भवन देने के पूर्व नगर निगम से प्रदर्शन शुल्क जमा ना करने पर उन्हें नोटिस दिया गया है।
ज्ञातव्य हो कि नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत शासकीस संपत्ति पर बिना कोई अनुमति लिये जादूगर व्ही.डी.बैरागी द्वारा प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर / पम्पलेट चिपकाये गये है जिसके लिये नगर निगम द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया था परंतु उसके बाबजूद भी जादूगर द्वारा प्रचार प्रचार हेतु निगम क्षेत्र में पोस्टर / पम्पलेट चिपकाये जा रहे है जो संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् अवैधानिक है। इसलिये नगर निगम बाजार विभाग प्रभारी आनंद मंगल गुरू द्वारा थाना गोपालगंज में एफ.आई.आर.दर्ज करायी गई है। साथ ही कार्यक्रम स्थल रवीन्द्र भवन ट्रस्ट द्वारा भवन देने के पूर्व नगर निगम से प्रदर्शन शुल्क जमा ना करने पर उन्हें नोटिस दिया गया है।

 

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