समय पर सेवाएं नहीं देने पर कलेक्टर ने बण्डा जनपद सीईओ पर अर्थदण्ड लगाया

समय पर सेवाएं नहीं देने पर
कलेक्टर ने बण्डा जनपद सीईओ पर अर्थदण्ड लगाया

सागर । कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत जिले के बण्डा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुरेन्द्र खरे पर 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड सामाजिक न्याय एवं निःषक्तजन कल्याण विभाग की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रदाय करने के एक प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 250 रूपये का लगाया गया है।  कलेक्टर ने 3 दिवस के भीतर उक्त राषि वसूल कर मद में जमा कर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देष दिए है।           
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