दुष्कर्म के आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि 10,000 रूपयें क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात अभियोक्त्री को दिलायें जाने का आदेश प्रदान किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, घटना दिनांक 09.06.2020 को सुबह के करीबन 9 बजे जब पीडिता लेट्रिंग के लिये जगंल में गयी तो वही कुएं के पास अजय पिता भारत सिंह पीछे से आया व उसे पकड लिया तथा उसके साथ बलात्कार किया और बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इससे पहले भी आरोपी अजय ने पीडिता के साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) किया तथा पीडिता को धमकी दी कि तेरा फोटो मेरे पास है उसे तेरे पापा के फोन पर भेज दूंगा और तेरे छोटे भाई को भी जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना पीडिता ने अपने माता-पिता को बताई।
उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ''अभियोजन'' महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।
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