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SAGAR : दो शिक्षकों की दुर्घटना मृत्यु पर एक करोड़ 10 लाख मंजूर


SAGAR : दो शिक्षकों की दुर्घटना मृत्यु पर एक करोड़ 10 लाख मंजूर

सागर. जिला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीश श्री डीएस मिश्रा ने दो शासकीय शिक्षकों की दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित क्लेम प्रकरण में 1 करोड़ 10 लाख रूपए से अधिक का अवार्ड पारित किया है.
 घटना क्रम इस प्रकार बताया जाता है कि दिनांक 4 अगस्त 2018 को शिक्षक सुनील जैन निवासी रजवांस तथा नरेंद्र नामदेव निवासी विसराहा थाना बांदरी शासकीय टे्रनिंग पर मालथौन गए थे. और दोनों शिक्षक एक मोटर साईकिल पर बैठकर मालथौन से जैसे ही रजवांस के लिए वापिस रवाना हुए की पीछे तरफ से आ रहे दिल्ली के कंटेनर क्रमांक एचआर 55 एस 3158 को गुड्डू पाल निवासी खिरीनगर जिला हरदोई उप्र ने चलाकर जोर की टक्कर मार दी थी.
   उक्त दुर्घटना के तत्काल बाद 108 वाहन से सागर श्री हॉस्पिटल लाया गया था. जहाँ घटना की रात्रि में सुनील जैन की मृत्यु हो गई थी तथा दूसरे दिन उनके साथी शिक्षक नरेंद्र नामदेव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी.
 जिला न्यायालय में आवेदिका चांदनी नामदेव तथा उनके एक माह के पुत्र रामकृष्ण नामदेव मृतक के पिता हरिनारायण नामदेव व माँ प्रेम नारायण नामदेव तथा शिक्षक सुनील जैन के आश्रित उनकी पत्नी श्रीमती अरूणा जैन पुत्र प्रासुक एवं आमर्स जैन  व माँ श्रीमती अंगूरी जैन के द्वारा क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किए गए थे.
 दोनों प्रकरणों के अधिवक्ता अशोक जैन एडव्होकेट ने बताया कि उक्त दुर्घटना एनएच 26 राजघाट मुहल्ला सागर-झांसी रोड मालथौन पर घटित हुई थी और मृतक नरेंद्र नामदेव के पिता हरिनारायण नामदेव की रिपोर्ट पर संबंधित कंटेनर (ट्रक ) चालक गुड्डू पाल को मालथौन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था व आरोप पत्र मालथौन में पेश किया गया था. इस प्रकरण में मृतक सुनील जैन की उम्र 32 वर्ष थी तथा नीरज नामदेव की उम्र 27 वर्ष थी. न्यायालय में दावा के समर्थन में साक्षी शिक्षक एवं संकुल केंद्र प्राचार्य तथा आवेदक गण की साक्ष्य करवाई गई थी व उन्हें मिलने वाली वेतन को सिद्ध कराया गया था. न्यायालय ने आवेदक गण का दावा आसिंक रूप से सिद्ध होने पर नरेंद्र नामदेव के आश्रित गण के पक्ष में 61 लाख रूपए एवं सुनील  जैन के आश्रितों के पक्ष में 49 लाख रूपए का क्षतिपूर्ति अवार्ड पारित किया गया. दोनों प्रकरणों में साढ़े सात प्रतिशत ब्याज दावा प्रस्तुती दिनांक से अदायगी दिनांक तक दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है.  
  
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