सागर तालाब : अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम को तीन सप्ताह का समय दिया ,कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने

सागर तालाब : अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम को तीन सप्ताह का समय दिया ,कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने 

जबलपुर।  सागर के लाख बंजारा  तालाब की लगभग 3 एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने सागर के अधिवक्ता जगदेव सिंह ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका की आज आउट ऑफ टर्न सुनवाई करते हुए लाखा बंजारा झील सागर में 43 प्रभावशाली लोगों द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाने में  नगरनिगम सागर एवं जिला प्रशासन की साँसे फूल रही है ।
जिससे हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के आदेश दिनाँक 22/7/2021 एवं 17/8/2021 की अभी तक  कम्पलाइंस नही की गई है न ही अनावेदकों द्वारा जबाब दाखिल किया गया है । आज दिनाँक 15/9/2021 को अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के निवेदन पर  उक्त याचिका की आउट ऑफ टर्न सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री मो.रफीक एवं श्री विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा सुनवाई की जाकर नगर निगम सागर की ओर से अदिवक्ता जी.पी. सिंह द्वारा कंपलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तीन सप्ताह का समय की मांग की गई । कोर्ट द्वारा नगर निगम को कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया तथा प्रकरण की आगामी सुनवाई 8/10/2021 निर्धारित की गई है याचिका कर्ता की ओर से पैरवी अदिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के एवम रामभजन सिंह लोधी ने की ।
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