टीकमगढ : दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

टीकमगढ : दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

टीकमगढ़। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12/02/2019 को पीडि़ता को के पिता ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि उसकी लड़की दोपहर में बाजार से सब्‍जी लेने गई थी परंतु वह शाम तक घर नहीं लौटी थी। काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिली थी तब उसके गुम होने की रिपोर्ट थाना बल्‍देवगढ़ में लेख की गई थी विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्‍तयाब किया जाकर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और पीडि़ता एवं आरोपी का डीएनए का भी मिलान किया गया था। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी द्वारा पीडि़ता से दुष्‍कर्म किये जाने की पुष्टि हुई थी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्ष्‍य एवं न्‍यायालय में प्रस्‍तुत डीएनए रिपोर्ट के आधार पर घटना के समय पीडि़ता के नाबालिग होने एवं उसके साथ दुष्‍कर्म किये जाने की पुष्टि में हुई थी। उक्‍त प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी के द्वारा अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्‍तुत किये गये थे चूंकि पीडि़ता अनुसूचित जाति की थी इसीलिये माननीय न्‍यायालय द्वारा आज दिनांक 15/09/2021 को पारित अपने निर्णय में आरोपी सोहिल उर्फ शाहिद खान को एस.सी. एस.टी. एक्‍ट की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(2)(झ) भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियुक्‍त द्वारा दिये जाने वाली अर्थदण्‍ड की राशि कुल 20000/-(बीस हजार) रूपये पीडि़ता को दिये जाने का निर्देश दिया है एवं साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पीडि़ता को पर्याप्‍त प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की है।
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