पिछडा वर्ग आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले गिरीश सिंह को पदच्युत करे विवि :रमाकांत यादव
सागर। मप्र सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की उपस्थिति मे पिछडा वर्ग के समस्त संगठन प्रमुखो की उपस्थिति मे पिछडा वर्ग को 27%आरक्षण देने संबंधी निर्णय मे प्रदेश के महाअधिवक्ता परूरेन्द्र कौरव ने सरकार को अभिमत दिया था कि जिन विभागो के विषय मे कोर्ट से स्टे नही है उनमे 27% आरक्षण लागू किया जा सकता है तदानुसार मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 2सितंबर 2021को सभी विभागो को भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओ मे 27% आरक्षण दिये जाने का आदेश दिया गया था।
सामान्य प्रशासन के इसी आदेश के खिलाफ गिरीश सिह जोकि सागर विश्वविद्यालय के कंम्प्यूटर के सहायक प्रधायपक है एवं पंजीकृत राजनैतिक दल के इक्वलिटी फार यूथ के सदस्य है ।
जो कि सिविल सेवा आचरण एव नियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।इसी संदर्भ मे सागर विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति जनकदुलारी आही के नाम रजिस्टार श्री संतोष सहगौरा को पिछडा वर्ग अधिकार संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रमाकांत यादव एवं महासचिव रवि सोनी ने ज्ञापन सौपा जिसमे नियम उल्लंघन के कारण तत्काल पद से बरखास्त करने की मांग की गई है ।
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