BHOPAL :नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

BHOPAL :नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास 
 
       
भोपाल। जिला भोपाल के माननीय अठारवें विशेष सत्र न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट भोपाल के न्‍यायालय ने आरोपी बब्‍लू उर्फ बब्‍लेश मीणा उम्र 34 वर्ष को नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए  5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 1000रू के अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000रू के अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू के अर्थदंड से द‍ंडित किया।  उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती सरला कहार  द्वारा की गयी। 
 
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि  दिनांक 22.06.2019 को पीडिता के माता-पिता गांधीनगर मार्केट आये थे तथा घर पर पीडिता एवं उसकी बहनें थी। मार्केट से रात करीब 8:30 बजे जब पीडिता के माता-पिता घर वापस पहुँचे तो पीडिता की बहनों ने बताया कि पीडिता घर पर नहीं है, तब पीडिता की आस-पडोस में खोजबीन की गई किंतु पीडिता नहीं मिली जिस पर पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 26.06.2019 को पीडिता गांधीनगर थाने में आई तथा उसने बताया कि मोहल्‍ले में ही रहने वाले आरोपी बब्‍लू मीणा द्वारा पीडिता को जबरदस्‍ती बाईक पर बैठाकर होशंगाबाद बस स्‍टेंड के पास एक मंदिर में ले गया वहां एक घंटे पीडिता को बिठा रखा फिर उसकी बाईक से बिट्ठल मार्केट में उसके भतीजे के घर ले गया जहां आरोपी द्वारा पीडिता के साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया। दिनांक 26.06.19 को बिट्टल मार्केट भोपाल से भागकर पीडिता अपने घर आई तथा पुलिस थाने पहुँचकर अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी जिसके उपरांत आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर न्‍यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी बब्‍लू उर्फ बब्‍लेश मीणा को कठोर कारावास से दंडित किया गया। 

                           
         
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