SAGAR : PHE विभाग का सब इंजीनियर निलंबित
सागर ।कमिश्नर श्री मुकेश कुमार शुक्ला ने लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग उपखंड क्रमांक एक के उपयंत्री श्री एन आर श्रीवास्तव को पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम के तहत की है।
निलंबन अवधि में श्रीएन आर श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला निवाड़ी नियत किया गया है। निलंबन अवंधि में श्री एन आर श्रीवास्तव को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
1: योजना सें जल प्रदाय चालू था किन्तु घरेलू कनेक्शनों में टोटियों नहीं लगाई गई
जिससे ग्राम में अनावश्यक रूप से पानी व्यर्थ बह रहा है।
2- ग्राम के एक मुहल्ले में नल कनेक्शन लगाये गये हैं किन्तु प्लेटफार्म का निर्माण नहीं कराया गया है
3 नल कनेक्शन हेतु बनाये गये स्टेण्ड पोस्ट प्लेटफार्म गुणवत्ताहीन हैं एक प्लेटफार्म थोडा ठोकर मारने से ही टूट गया।
4: निजि नल कनेक्शन हितग्राहियों के घरो के अंदर लगाये जाना थे किन्तु घरों के बाहर लगाये गये है।
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उपरोक्त योजना में कराये गये निजि नल कलेक्शन के कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं हैनिर्धारित टाईप डिजाईन अनुसार नहीं बनाये गये है ऐसा प्रतीत होता है कि श्री एन.आर. श्रीवास्तव उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड क-1 सागर द्वारा योजना का समय समय परनिरीक्षण नहीं किया है, श्री श्रीवास्तव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहते है जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं में गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है।श्री श्रीवास्तव के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य, अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता का परिचायक है। अतः कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्रेषित नोटशीट दिनांक 06-08-2021 के परिपेक्ष्य में सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (ITIDIOID एवं म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं आपील) नियम 1968 के नियम 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री एन.आर. श्रीवास्तव उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड क-1 सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय, कार्यालय कलेक्टर जिला निवाड़ीनियत किया जाता हैं। श्री श्रीवास्तव की निलंबन अवधि में उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
उपखण्ड क-1 सागर की पदपूर्ति हेतु कलेक्टर जिला सागर उचित कार्यवाही करें। निलंबन अवधि मेंश्री श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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