SAGAR : पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3 अमीन खान निलम्बित, कलेक्टर की कार्यवाही

SAGAR : पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3 अमीन खान निलम्बित, कलेक्टर की कार्यवाही

सागर। कलेक्टर दीपक सिंह ने पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सागर कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3  अमीन खान को निरंतर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता और अनुशासनहीनता के चलते निलम्बित कर दिया है। 

कलेक्टर के आदेशानुसार संयुक्त कलेक्टर एंव प्रमारी सहायक संचालक, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सागर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3 श्री अमीन खान सहायक वर्ग-3 द्वारा निरंतर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित की जा रही है । उन्हें पूर्व में भी सहायक संचालक द्वारा पत्र क्रमांक 4.26 दिनांक 11-06-2021 से सी0एम0 हेल्पलाइन अंतर्गत बहुत अधिक संख्या में लंबित शिकायतोंजिनमें से 15 शिकायतें 300 दिवस से अधिक समयावधि से लंबित थी, के निराकरण में रूचि न लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु उसके पश्चात भी श्री अगीन खान,सहायक वर्ग-3 के द्वारा सी०एम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतें कल दिनांक 16-08-2021 कोआयोजित टी0एल0 बैठक के समय आंशिक बंद (पीसी) 20 तथा लगित 04 प्रदर्शित हो रही हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आगामी माह में 07 तारीख को प्रस्तावित समाधान ऑनलाइन में 300 दिवस से अधिक लंबित सी०एम० हेल्पलाइन की शिकायतें समीक्षा में रखी गई है।

इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध अनेक चार जनप्रतिनिधियों तथा अनेक छात्रों के द्वारा अमन व्यवहार करने, छात्रावृत्ति हेतु परेशान करने की कई शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन्हें श्री खान के द्वारा कार्यालय में एक मात्र सहायक (लिपिक) होने का अनुचित लाभ उठाते हुये, या तो पुन नौटशीट पर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या नोटशीट/ फाईल को हो गायब कर दिया। श्री अमीन खान, सहायक वर्ग-3 के द्वारा अनेक बार कार्यालयीन कार्य के सम्पादन हेतु फोन लगाये जाने पर फोन रिसीय नहीं किये जाते है, और न ही बाब में उनका कोई जबाब दिया जाता है। दिनांक 17-08-2021 सहायक संचालक द्वारा स्वयं 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित शिकायतकर्ता एवं उनके कालेज के प्राचार्य / संचालकोंसे दूरभाष पर चर्चा की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि उक्त लंबित शिकायतों में शिकायत क्रमांक 12152974 के शिकायतकर्ता श्री भरत सिंह ठाकुर द्वारा स्वयं केवाईसी करने के बाद प्रपोजल व्यक्तिशः श्री अमीन खान, सहायक वर्ग-3 को कार्यालय में कई दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया था.किन्तु इनके द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण आज दिनांक तक उक्त आवेदक छात्र को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी है।अतः स्पष्ट है कि श्री अमीन खान, सहायक वर्ग-3 निरंतर शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित कर रहे है, जिससे विभागीय गतिविधियों सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा हितलाभधारियों को समय पर सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही है । अतः श्री अमीन खान, सहायक वर्ग-3 को म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965के नियम 3 के उप नियम (i) (iiiii) एवं म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलबका अवधि में श्री अमीन खान, सहायक वर्ग-3 का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय (अधीक्षक शाखा) सागर नियत किया जाता है । निलंबन अवधि में श्री अमीन खान, सहायक वर्ग-3 को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।


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