पत्नि से मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपी आषु जैन पति कोमलचंद्र जैन, उम्र 35 वर्ष लगभग निवासी वर्धमान काॅलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर के का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार खातेकर सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त आशु जैन उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता है और फरियादिया द्वारा पैसे की मांग पूरी न करने पर उसे घर से बाहर निकाल देते है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना में अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 294, 323, 506,34, भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 452 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशु जैन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें