टीकमगढ़: हत्या की आरोपिया को आजीवन कारावास
जतारा/टीकमगढ़। सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि घटना ग्राम मुहरा में दिनांक 28-29/06/2020 मध्य रात्रि के दरम्यान की है। रात्रि करीब 09:00 बजे मनप्यारे कुशवाहा खाना खाकर घर के बाहर चला गया। उसका लड़का मृतक आशाराम व बहू सीमा छत पर सोने चले गये। करीब सुबह 04:00 बजे मृतक की मॉं पार्वती ने मनप्यारे को जगाया और बताया कि सीमा छत पर रो रही है तब दोनों ने छत पर देखा तो सीमा रो रही थी और आशाराम खून से लतपथ पड़ा हुआ था उसका गला कटा हुआ था जिससे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सीमा ने फरियादी को बताया कि वह सो रही थी जब वह जागी तो आसाराम खून में लतपथ पड़ा हुआ था। उक्त घटना की फरियादी की सूचना पर थाना जतारा में अपराध क्र० 221/2020 अंतर्गत धारा 302, 450 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपिया सीमा ने यह स्वीकार किया कि उसी ने आसाराम की हत्या की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी जब्त की एवं घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य का एकत्रित कर अभियोग पत्र को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय में प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आज दिनांक 07.07.2021 को घोषित अपने निर्णय में आरोपिया सीमा को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000/- (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री इमरत लाल अहिरवार, अपर लोक अभियोजक, जतारा द्वारा की गई।
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