SAGAR: बढ़ता कोरोना संक्रमण,
नगर निगम सागर , छावनी बोर्ड केंट , जनपद पंचायत सागर एवं नगरीय पालिका बीना में एक जून तक बढा कर्फ्यू, छूट हुई खत्म,
★ अस्थायी थोक फल सब्जी मंडी बन्द,
★ प्रशासन हुआ सख्त, कलेक्टर-एसपी और विधायक उतरे सड़को पर
सागर। साग़र जिले के कुछ क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियन्त्रण के लिए आज प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए। कोरोना कर्फ्यू की सख्ती तो बढाई वही वार्डवार क्राईसेइस मैनेजमेंट की बैठक हुई। अधिकारि कोविड मरीजो के घर तक पहुचे। कन्टेनमेंट क्षेत्रो का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। आज साग़र ,केंट और मकरोनिया क्षेत्र में कलेक्टर दीपकसिंह, एसपी अतुल सिंह, विधायक शेलेन्द्र जैन, निगमायुक्त आर पी अहिरवार सहित पूरा अमला घूमा और कोविड गाईड लाईनों का पालन कराया। कई दुकाने भी सील की गई।
चार इलाको में टोटल लाकडाउन की स्थिति
कलेक्टर ने आज कोरोना कर्फ्यू के नए आदेश जारी किए है। इसके अनुसार
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के 15 मई को जारी आदेश द्वारा सागर जिले में " कोराना कफ्यू लागू किया गया है । वर्तमान में नगर निगम सागर , छावनी बोर्ड केंट , जनपद पंचायत सागर एवं नगरीय पालिका बीना में कोरोना के बढ़ते हुये केसों को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सिंह द्वारा 1 जून को प्रातः 6 बजे तक निम्नलिखित छूटों के अलावा उपरोक्त आदेश के तहत दी गई सभी छूटों को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।
सिर्फ इनको रहेगी छूट
जारी आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय यथा जिला कलेक्ट्रेट , पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेंस , अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल , कोषालय , राजस्व , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेगें ।
अस्पताल , नर्सिग होम , केमिस्ट दुकाने , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं । पेट्रोल पम्प , बैंक एवं एटीएम इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ । बीमा कम्पनीज , वित्तीय संस्थान ( जैसे मुथूट फायनेंस आदि ) । वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर - घर दूध का वितरण कर सकेंगे । एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली कम्युनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , होम डिलेवरी सेवायें , दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन । कार्यालयों / घरों में पानी के कैनन / कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि ।
समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स । प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण । इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे । शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेगें । मेडिकल इमरजेंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन । दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें ।
रेलवे स्टेशन / बस स्टेण्ड / अस्पताल / नर्सिंग होम से केवल यात्री / मरीजों को घर / अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो / ई - रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी ।
अस्पताल , नर्सिग होम , केमिस्ट दुकाने , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं । पेट्रोल पम्प , बैंक एवं एटीएम इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ । बीमा कम्पनीज , वित्तीय संस्थान ( जैसे मुथूट फायनेंस आदि ) । वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर - घर दूध का वितरण कर सकेंगे । एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली कम्युनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , होम डिलेवरी सेवायें , दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन । कार्यालयों / घरों में पानी के कैनन / कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि ।
समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स । प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण । इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे । शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेगें । मेडिकल इमरजेंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन । दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें ।
रेलवे स्टेशन / बस स्टेण्ड / अस्पताल / नर्सिंग होम से केवल यात्री / मरीजों को घर / अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो / ई - रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी ।
इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें । धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें । उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग / संस्थान / दुकानदार / प्रतिष्ठान / नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम , मास्क आदि का कडाई से पालन करेंगे । सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें ।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
अस्थाई रूप से संचालित थोक फल मण्डियों पर प्रतिबंध
न्यायालय जिला दण्याधिकारी के 15 मई को जारी आदेश द्वारा सागर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वर्तमान में जिले में कोविद्ध -19 के प्रकरणों की संख्या विगत दिनों में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविट -19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सिंह , द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर नगरीय क्षेत्र में खेल परिसर के बाजू में , टी 0 एन 0 सी 0 वी 0 , दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान , खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण में -2 में संचालित थोक फल मण्डी को 1 जून 2021 तक के लिए प्रतिबंधित प्रतिबंधित किया गया है। शेष आदेश यथावत रहेगा
कलेक्टर दीपक सिंह ने पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के साथ आज सागर में निकले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनके घरों से अस्पताल भेजने की कार्यवाही की गई।
गुरुवार को गोपालगंज वार्ड की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन, कलेक्टर श्री दीपक सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि, यह संकट की घड़ी है और हम सभी के सामने एक चुनौती है कि, हम सागर ज़िले को संक्रमण से कैसे मुक्त करें? उन्होंने कहा कि, मध्यप्रदेश के क़रीब 45 ज़िले ऐसे हैं जहाँ एक जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी परंतु, सागर उन ज़िलों में शामिल नहीं है। यह हमारे लिए एक प्रकार से अपमानित होने जैसी बात है।
उन्होंने कहा कि, यह शासन/ प्रशासन की असफलता नहीं बल्कि हमारी सबकी असफलता है। क्योंकि, हम स्व-अनुशासित नहीं हैं। वर्तमान में भी यही आवश्यक है कि, हम सभी स्वयं अनुशासित रहते हुए समस्त आवश्यक सावधानियां बरतें और कोविड संक्रमण को जागरूक रहते हुए ख़त्म करें।
उन्होंने कहा कि, सागर ज़िले में भी कोरोना संक्रमितों की पॉज़िटिविटी दर 22 से घटकर क़रीब पाँच प्रतिशत हो गई है जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। परंतु, अनलॉक के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार पॉज़िटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि, यह सख़्ती से ही संभव है। जैसा कि, आज ज़िले में संक्रमित क्षेत्रों में सख़्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है, उससे अगले कुछ दिनों में बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे। और हम सभी के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कहा कि, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और आपदा प्रबंधन समूह की सक्रियता से कोरोना के नए प्रकरण मिलना बंद होंगे। उन्होंने कहा कि, इन पाँच सिद्धान्तों के आधार पर बेहतर कोरोना प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे ही करोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होता है उसे कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इन कोविड केयर सेंटर में समस्त प्रकार की सुविधाएँ हैं। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उस से संबंधित व्यक्तियों को भी आइसोलेशन में रखा जाता है साथ ही उस क्षेत्र को कंटेन्मैंट क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया जाता है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति को आवश्यक ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे क्षेत्र जहाँ कोरोना के नए प्रकरण मिल रहे हैं वहाँ आवश्यक टेस्टिंग की जाती है। इस प्रकार आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के द्वारा कोरोना संक्रमण पर क़ाबू पाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि, इस सब के लिए आपदा प्रबंधन समूह की सक्रियता बेहद आवश्यक है। क्योंकि, समूह के सक्रिय सहयोग से ही लोगों को जागरूक किया जा सकता है एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि, यदि इन सिद्धांतों का हम कड़ाई से पालन करें तो अगले कुछ ही दिनों में नए प्रकरण मिलना बंद हो जाएंगे और हम कोरोना पर क़ाबू पा सकेंगे।
न्यायालय जिला दण्याधिकारी के 15 मई को जारी आदेश द्वारा सागर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वर्तमान में जिले में कोविद्ध -19 के प्रकरणों की संख्या विगत दिनों में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविट -19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सिंह , द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर नगरीय क्षेत्र में खेल परिसर के बाजू में , टी 0 एन 0 सी 0 वी 0 , दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान , खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण में -2 में संचालित थोक फल मण्डी को 1 जून 2021 तक के लिए प्रतिबंधित प्रतिबंधित किया गया है। शेष आदेश यथावत रहेगा
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को भेजा अस्पताल, बनवाए गए कंटेंटमेंट
कलेक्टर दीपक सिंह ने पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के साथ आज सागर में निकले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनके घरों से अस्पताल भेजने की कार्यवाही की गई।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने गुरुवार को मकरोनिया क्षेत्र में निकलेंगे कोरोना संक्रमित व्यक्ति एवं कैंट क्षेत्र सदर में निकले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को घर-घर जाकर एंबुलेंस के माध्यम से ट्रिपल सी और आवश्यकतानुसार उनको अस्पतालों में भेजा गया और संबंधित के घरों को कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के घरों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनवाए गए।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह ने समस्त नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और घरों से ना निकले ।उन्होंने समस्त लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं होगा और हमें कोरोना कर्फ्यू से भी निजात नहीं मिल पाएगी अतः सभी लोग अपने घरों पर रहकर गाइडलाइन का पालन करें ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा गुरुवार को मकरोनिया गंभीरया क्षेत्र की विभिन्न कालोनियों में जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को एंबुलेंस के माध्यम से ट्रिपल सी में भेजा गया ।
उन्होंने मकरोनिया में संत रविदास भवन में बनाई गई ट्रिपल सी एवं सदर क्षेत्र में बनाए गए ट्रिपल सी का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर से कममचां सिंह ने निर्देश दिया कि समस्त कंटेनमेंट क्षेत्र में तत्काल सर्वे कराया जाए एवं मेडिकल किट का वितरण किया जावे साथ में प्रतिदिन सैनिटाइजर एवं दवा का छिड़काव किया जाए।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह ने समस्त नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और घरों से ना निकले ।उन्होंने समस्त लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं होगा और हमें कोरोना कर्फ्यू से भी निजात नहीं मिल पाएगी अतः सभी लोग अपने घरों पर रहकर गाइडलाइन का पालन करें ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा गुरुवार को मकरोनिया गंभीरया क्षेत्र की विभिन्न कालोनियों में जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को एंबुलेंस के माध्यम से ट्रिपल सी में भेजा गया ।
उन्होंने मकरोनिया में संत रविदास भवन में बनाई गई ट्रिपल सी एवं सदर क्षेत्र में बनाए गए ट्रिपल सी का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर से कममचां सिंह ने निर्देश दिया कि समस्त कंटेनमेंट क्षेत्र में तत्काल सर्वे कराया जाए एवं मेडिकल किट का वितरण किया जावे साथ में प्रतिदिन सैनिटाइजर एवं दवा का छिड़काव किया जाए।
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स्व-अनुशासित व्यवहार से रुकेगा संक्रमण
-विधायक श्री जैन
आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और आपदा प्रबंधन समूह की सक्रियता है आवश्यक
-कलेक्टर श्री सिंह
गुरुवार को गोपालगंज वार्ड की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन, कलेक्टर श्री दीपक सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि, यह संकट की घड़ी है और हम सभी के सामने एक चुनौती है कि, हम सागर ज़िले को संक्रमण से कैसे मुक्त करें? उन्होंने कहा कि, मध्यप्रदेश के क़रीब 45 ज़िले ऐसे हैं जहाँ एक जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी परंतु, सागर उन ज़िलों में शामिल नहीं है। यह हमारे लिए एक प्रकार से अपमानित होने जैसी बात है।
उन्होंने कहा कि, यह शासन/ प्रशासन की असफलता नहीं बल्कि हमारी सबकी असफलता है। क्योंकि, हम स्व-अनुशासित नहीं हैं। वर्तमान में भी यही आवश्यक है कि, हम सभी स्वयं अनुशासित रहते हुए समस्त आवश्यक सावधानियां बरतें और कोविड संक्रमण को जागरूक रहते हुए ख़त्म करें।
उन्होंने कहा कि, सागर ज़िले में भी कोरोना संक्रमितों की पॉज़िटिविटी दर 22 से घटकर क़रीब पाँच प्रतिशत हो गई है जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। परंतु, अनलॉक के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार पॉज़िटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि, यह सख़्ती से ही संभव है। जैसा कि, आज ज़िले में संक्रमित क्षेत्रों में सख़्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है, उससे अगले कुछ दिनों में बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे। और हम सभी के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कहा कि, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और आपदा प्रबंधन समूह की सक्रियता से कोरोना के नए प्रकरण मिलना बंद होंगे। उन्होंने कहा कि, इन पाँच सिद्धान्तों के आधार पर बेहतर कोरोना प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे ही करोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होता है उसे कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इन कोविड केयर सेंटर में समस्त प्रकार की सुविधाएँ हैं। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उस से संबंधित व्यक्तियों को भी आइसोलेशन में रखा जाता है साथ ही उस क्षेत्र को कंटेन्मैंट क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया जाता है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति को आवश्यक ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे क्षेत्र जहाँ कोरोना के नए प्रकरण मिल रहे हैं वहाँ आवश्यक टेस्टिंग की जाती है। इस प्रकार आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के द्वारा कोरोना संक्रमण पर क़ाबू पाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि, इस सब के लिए आपदा प्रबंधन समूह की सक्रियता बेहद आवश्यक है। क्योंकि, समूह के सक्रिय सहयोग से ही लोगों को जागरूक किया जा सकता है एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि, यदि इन सिद्धांतों का हम कड़ाई से पालन करें तो अगले कुछ ही दिनों में नए प्रकरण मिलना बंद हो जाएंगे और हम कोरोना पर क़ाबू पा सकेंगे।
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