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SAGAR: सैनिटाइजर से शराब बनाने और बेचने वाले पर रासुका की कार्यवाई

SAGAR: सैनिटाइजर से शराब बनाने  और बेचने वाले पर रासुका की कार्यवाई

साग़र। कोरोना काल में सैनेटाइजर को जहरीली शराब के रूप में बेचने वाले एक युवक पर रासुका के तहत कार्यवाई की गई है। पुलिस ने सेनेताईजर जब्त ब्यहि किया है। 

प्राप्त जानकारी के मूताबिक थाना मोतीनगर अंतर्गत  सिंधी कालोनी में एक व्यक्ति के सैनेटाइजर को जहरीली शराब के रूप में मानव सेवन हेतू बेचे जाने की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई । यहां  आरोपी सूरज पिता सोमनदास पंजवानी उम्र -43 वर्ष नि . सिंधी केम्प संतकंवराम वार्ड थाना मोतीनगर के घर से सैनेटाइजर शराब के रूप में डिस्पोजल के साथ बेचा जा रहा था । जो मौके से जब्ती कार्यवाही कर कुल 19 शीशी सैनेटाइजर के रूप में जहरीली शराब जब्त की गई । 

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जो आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34 ( 1 ) , 49 ए आबकारी अधिनियम के तहत कायम किया गया । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  , सागर  दीपक सिंह के आदेशानुसार आपादा प्रबंधन अधिनियम एवं दंडप्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोरोना माहामारी के टलते सागर शहर में लॉकडॉउन लगाया गया था । जिसके चलते आरोपी सूरज पिता सोमनदास पंजवानी उम्र- 43 वर्ष नि . सिंधी केम्प संत कंवराम वाई थाना मोतीनगर द्वारा सैनेटाइजर के जहरीली शराब के रूप में बेचकर अवैध कमाई का जरिया बनाया जाकर मानव जीवन को संकट में डाला गया है । जिसके चलते उक्त आरोपी के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सिंह  द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) .2 के अंतर्गत निरोधादेश पारित किया गया है । जिसे जेल  भेजा गया है। 

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