SAGAR: चार निजी हॉस्पिटलों में मिली खामियां,इलाज नाम पर मनमानी वसूली तो कही स्टाफ की कमी, जमकर दिखी भीड़भाड़, कलेक्टर ने कराई जांच, मिलेंगे नोटिस
सागर। निजी चिकित्सालयों द्वारा गाइडलाइन के अनुसार इलाज ना करने की शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर दीपक सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में एक दल बनाकर जाँच कराई। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि शहर के कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक राशि वसूलने, ऑक्सीजन सिलेंडर शिफ़्ट करने एवं अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित निजी चिकित्सालयों की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश बौद्ध , डॉ विपिन खटीक, डॉ एम.एल.जैन एवं अन्य डॉक्टरों के दल ने शनिवार को निजी चिकित्सालयों में पहुँचकर बिंदुवार जानकारी प्राप्त कर शिकायतों की जांच की। प्रशासन की जंच के बाद हड़कम्प मच गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश बौद्ध ने बताया कि चिरंजीवी नर्सिंग होम रहातगढ बस स्टेण्ड का निरीक्षण किया गया । जिसमें पाया गया कि नर्सिंग होम संचालक द्वारा मरीज के परिजनों से आक्सीजन सिंलेंडरों को शिफ्ट कराया जा रहा था जबकि यह कार्य अस्पताल के वार्ड बॉय या स्टॉफ द्वारा कराया जाना चाहिये । नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर तौमर को बुलाये जाने पर वह एक घंटे तक उपस्थित नहीं हुये।
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इसी प्रकार सागर श्री अस्पताल मकरोनिया का दल द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान डॉ.शैलेन्द्र मिश्रा ने बताया कि नर्सिंग होम द्वारा अत्याधिक चार्ज लिया जा रहा हैं जिसमें डॉ.मिश्रा को सम्पूर्ण बिल सहित सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थित होने की सलाह दी गई ।ताकि नर्सिग होम की जाँच सुनिश्चित की जा सके।
इसी क्रम में सुयश नर्सिंग होम रजाखेडी मकरोनिया का दल द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें मरीजों की ओपीडी में अधिक संख्या एवं भीड़भाड़ पाई गई। इसी प्रकार पटकुई बरारू ग्राम में संचालित सुकृति नर्सिंग होम का दल द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें डाक्टर एवं सिस्टर का डयूटी चार्ट नहीं पाया गया और बायोमेडीकल वेस्ट का सही निष्पादन नहीं किया जा रहा था।
उक्त 04 निजी नर्सिंग होम के संचालकों को नर्सिंग होम में पाई गई अनियमिताओं के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं । सभी नर्सिंग होम के संचालको द्वारा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित के लाईसेंस निरस्त किये जायेगें एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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