SAGAR : विवाह, निकाह समारोह पर 8 मई तक रोक

SAGAR :  विवाह, निकाह समारोह पर 8 मई तक रोक

सागर।  न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश द्वारा जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में 8 मई को प्रातः 06 बजे तक कोराना कर्फ्यू लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया था।
जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये विवाह, निकाह समारोह को 8 मई को प्रातः 06 बजे तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
उन्होंने जनसामान्य से अनुरोध किया है कि वह उक्त अवधि में आयोजित किये जाने वाले विवाह, निकाह समारोह को स्थगित किया जावे, ताकि कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।                     
 

1 टिप्पणी:

  1. कृपया न्यूनतम व्यक्ति संख्या के साथ शादी करने के लिए आप परमिशन मिले । । सादर

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