SAGAR: 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढा
★पूर्व से निर्धारित विवाह और निकाह घर पर ही 10 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगें
★ समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी, होम डिलीवरी करने वालो का कोविड टेस्ट जरूरी
किराना व्यापारी आर्डर पर अधिकतम 20 रूपये के चार्ज पर किराना सामग्री होम सप्लाई कर सकेंगे
सागर ।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश द्वारा कोरोना कर्फ्यू 8 मई को प्रातः 6 बजे तक के लिए प्रभावशील किया गया था । जिले में कोविड -19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड -19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित करने हेतु 17 मई को प्रातः 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है।
निम्नानुसार गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
केन्द्र सरकार के अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें , शेष कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेगें । अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय यथा जिला कलेक्ट्रेट , पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेंस , अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल , कोषालय , राजस्व , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें , शेष कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेगें । राजस्व न्यायालयों में आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई स्थगित रहेगी ।
आईटी कंपनियों , बीपीओ, मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेगें , शेष कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेगें । अन्य राज्यों, जिलो से माल सेवाओं, नागरिकों का आवागमन । अस्पताल , नर्सिग होम , केमिस्ट दुकाने , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं । समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी । समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रूपये के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना , डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें । संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें ।
किराना के थोक व्यापारी केवल खुदरा व्यापारियों को प्रातः 6 से 9 बजे तक सामान वितरित कर सकेगें । इस हेतु खुदरा व्यापारी स्वयं उपस्थित न होकर व्हाट्सएप्प, ई - मेल, मोबाईल के द्वारा थोक विक्रेता को अपनी मांग से अवगत करायेगे, जिस पर थोक विकेता अपने वाहन से सामान उन्हें प्रेषित कर सकेंगे । पेट्रोल पम्प , बैंक एवं एटीएम इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ । बीमा कम्पनीज , वित्तीय संस्थान ( जैसे मुथूट फायनेंस आदि ) ।
सागर नगरीय क्षेत्र में डी 0 एन 0 सी 0 बी 0 , खेल परिसर के बाजू में , दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान , खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं . - 2 में सब्जी, फल मण्डी 02 घण्टे प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक खुलेगी । यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी, फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे । फल, सब्जी के ठेले . दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर - घर फल ध् सब्जी ध् दूध का वितरण कर सकेंगे । दूध डेयरी, सांची पार्लर प्रातः 6 बजे से 9बजे तक खुले रहेगे । होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटर , मिष्ठान प्रतिष्ठान होम डिलेवरी कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना , डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें । संबंधित संचालक डाधिका तु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें ।
औधोगिक मजदूरों , उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल , उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन ।एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली कम्युनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , होम डिलेवरी सेवायें , दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन । कार्यालयों, घरों में पानी के कैनन, कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन 16. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने । समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी । इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, केश शिल्पी आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन । इस हेतु वे पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पावती हमेशा अपने पास रखेगें।
निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों ( यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस ध् परिसर में रूके हो ) । विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये, कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें । इस हेतु दैनिक निर्माण श्रमिकों का आवागमन । इस हेतु हार्डवेयर सामग्री के दुकानदार रू विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र पर आवश्यक सामग्री दे सकेगें। कृषि संबंधी सेवायें ( जैसे किसी उपज मण्डी , उपार्जन केन्द्र , खाद बीज , कीटनाशक दवायें कस्टम हायरिंग सेंटर , कृषि यंत्र की दुकाने आदि । ) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई , कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर , ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है , तो संबंधित मैकेनिक अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार, मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी , अधिकारीगण । टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी । राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु । बस स्टेण्ड , रेल्वे स्टेशन , ढाना हवाई पट्टी से आने - जाने वाले नागरिक । टी 0 वी 0 केवल नेटवर्क से संबंधित व्यक्ति । एम.पी. ऑनलाईन के सेंटर व आधार कार्ड बनाने वाले केन्द्र । समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स । प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण । इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेंगे । यात्रियों के रूकने हेतु होटल । ये होटल अपने यहां रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे । शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे ।
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लॉकडाउन अवधि के दौरान विवाह, निकाह कार्यक्रम में किसी प्रकार की बारात , चल समारोह , बड़ी गेदरिंग , मैरिज हाल एवं होटल में कार्यक्रम नहीं किये जा सकेगें । लेकिन घर वालों के साथ स्वतः के घर पर विवाह, निकाह की रस्में की जा सकेगी । इस प्रकार की वैवाहिक कार्यक्रम में कोई बाहरी व्यक्ति आमंत्रित नहीं किये जा सकेगें । सामूहिक भोज का कार्यक्रम नहीं होगा । पूर्व से निर्धारित विवाह, निकाह, शादी समारोह घर पर धार्मिक विधि - विधान से 10 लोगों की उपस्थिति में किये जा सकेंगें ।
मेडिकल इमरजेंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन । दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें । रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, नर्सिग होम से केवल यात्री, मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो, ई - रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी । इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें । धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें । यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा । विभिन्न एन 0 जी 0 ओ 0, स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के काल में किये जा रहे समाज एण्हाळसेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेगे ।
उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग, संस्थान, दुकानदार, प्रतिष्ठान, नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम , मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे । सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
मेडिकल इमरजेंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन । दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें । रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, नर्सिग होम से केवल यात्री, मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो, ई - रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी । इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें । धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें । यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा । विभिन्न एन 0 जी 0 ओ 0, स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के काल में किये जा रहे समाज एण्हाळसेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेगे ।
उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग, संस्थान, दुकानदार, प्रतिष्ठान, नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम , मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे । सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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