मौतों की आंकड़े छिपाने के मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर FIR दर्ज करने की मांग, कांग्रेस ने दिया ज्ञापन
सागर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड से हुई मृत्यु के आंकड़े छुपाकर प्रदेशवासियों को भ्रमित करने तथा समय पर इलाज उपलब्ध नहीं कराने पर गैर इरादतन हत्या के मामले में शहर जिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल ने सागर एसपी अतुल सिंह के समक्ष एफआईआर दर्ज कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की।
मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी विधायक तरवर सिंह लोधी ,पूर्व विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ कटारे, प्रवक्ता डॉ संदीप सबलोक व जिला महामंत्री रामकुमार पचौरी आदिल राइन शुभम उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल रहे।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश शासन के सरकारी बुलेटिन में सागर जिले में करोना वायरस से अब तक कुल मृत्यु की संख्या 237 दर्शाई है। जबकि निगम कर्मचारियों द्वारा सरकारी खर्च पर सागर नगर के मुक्तिधामो पर अभी तक कोविड प्रोटोकॉल से लगभग 900 अंत्येष्टियां करने का रिकार्ड दर्ज है। इनमे मुस्लिम समुदाय तथा ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान व मकरोनिया तथा कपूरिया मुक्तिधाम की संख्या अलग है। इसके अलावा सागर के बाहर अन्य जिलों में कोरोना के इलाज के दौरान भी बड़ी संख्या में मृत हुए हैं। इस तरह से कोरोना संक्रमण से सागर जिले के लगभग 1500 लोगों की अंतेष्टियाँ कोविड प्रोटोकॉल से हुई है।
विधायक तरवर सिंह लोधी ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा जारी कोरोना से मृत्यु के उक्त आंकड़ों तथा स्थानीय स्तर पर जुटाई गई मृत्यु व अंत्येष्टियों की संख्या में बड़े अंतर से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और जिम्मेदार अधिकारियों ने महामारी की पूर्व सूचना होने के बावजूद पीड़ितों का समय पर इलाज करने की जगह उनकी मृत्यु की संख्या कम बताने के लिए आंकड़ों की हेराफेरी एवं आम जनता से सही तथ्यों को छिपाने की बदनीयत पूर्वक धोखाधड़ी कर गैर इराद्तन हत्याएं की है। पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने एसपी से कहा कि सागर नगर निगम द्वारा सरकारी रिकार्ड के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के तहत की गई उक्त सभी अंत्येष्टियां कोविड पॉजिटीव नही थी, तो उनके परिजनों व प्रियजनों से धार्मिक सामाजिक परम्पराओं अनुसार मृतकों के अंतिम संस्कार का अधिकार शासन, प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने छीन कर आम जनता के संविधान प्रदत्त अधिकारों का भी हनन किया है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश शासन के सरकारी बुलेटिन में सागर जिले में करोना वायरस से अब तक कुल मृत्यु की संख्या 237 दर्शाई है। जबकि निगम कर्मचारियों द्वारा सरकारी खर्च पर सागर नगर के मुक्तिधामो पर अभी तक कोविड प्रोटोकॉल से लगभग 900 अंत्येष्टियां करने का रिकार्ड दर्ज है। इनमे मुस्लिम समुदाय तथा ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान व मकरोनिया तथा कपूरिया मुक्तिधाम की संख्या अलग है। इसके अलावा सागर के बाहर अन्य जिलों में कोरोना के इलाज के दौरान भी बड़ी संख्या में मृत हुए हैं। इस तरह से कोरोना संक्रमण से सागर जिले के लगभग 1500 लोगों की अंतेष्टियाँ कोविड प्रोटोकॉल से हुई है।
विधायक तरवर सिंह लोधी ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा जारी कोरोना से मृत्यु के उक्त आंकड़ों तथा स्थानीय स्तर पर जुटाई गई मृत्यु व अंत्येष्टियों की संख्या में बड़े अंतर से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और जिम्मेदार अधिकारियों ने महामारी की पूर्व सूचना होने के बावजूद पीड़ितों का समय पर इलाज करने की जगह उनकी मृत्यु की संख्या कम बताने के लिए आंकड़ों की हेराफेरी एवं आम जनता से सही तथ्यों को छिपाने की बदनीयत पूर्वक धोखाधड़ी कर गैर इराद्तन हत्याएं की है। पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने एसपी से कहा कि सागर नगर निगम द्वारा सरकारी रिकार्ड के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के तहत की गई उक्त सभी अंत्येष्टियां कोविड पॉजिटीव नही थी, तो उनके परिजनों व प्रियजनों से धार्मिक सामाजिक परम्पराओं अनुसार मृतकों के अंतिम संस्कार का अधिकार शासन, प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने छीन कर आम जनता के संविधान प्रदत्त अधिकारों का भी हनन किया है।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपरोक्त मामले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान समेत समस्त जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वास्तविक तथ्यों को छिपा कर आम जनता के साथ कपटपूर्ण ढंग से धोखाधड़ी किए जाने, आपदा काल में जनता के बीच झूठे तथ्यों से भय एवं आतंक व राष्ट्र के प्रति भ्रम एवं अविश्वास द्वारा अराजकता फैलाने के प्रयासों, संविधान प्रदत्त अधिकारों के हनन, कपटपूर्ण ढंग से धोखाधड़ी कर गैर इरादतन हत्याएं किए जाने, संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत धारा 304, 420, 406, 467, 468, 124- ए, 124(2) एवं आपदा अधि.2005 की धारा 54 समेत अपराध विधि की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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