साग़र: खेल परिसर के बाजू में संचालित अस्थाई सब्जी- फल मण्डी बन्द, तीन नई बनाई मण्डिया

साग़र: खेल परिसर के बाजू में संचालित अस्थाई सब्जी- फल मण्डी बन्द, तीन नई बनाई मण्डिया


सागर । न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के 7 मई को जारी आदेश द्वारा "कोराना कर्फ्यू" 17 मई को प्रातः 6 बजे तक सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रभावशील किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह द्वारा जिले में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर नगरीय क्षेत्र में खेल परिसर के बाजू में संचालित अस्थाई सब्जी और फल मण्डी को आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
नगरीय क्षेत्र सागर में डी0एन0सी0बी0, दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान, खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं.-2 में संचालित अस्थाई सब्जी और फल मण्डी 2 घण्टे प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक खुलेगी । यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी और फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेंगे ।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।              
अस्थाई बनाई गई सब्जी मंडी का निरीक्षण

खुरई रोड स्टेट गल्ला मंडी प्रांगण नंबर 2 में कल से अस्थाई सब्जी और फल मंडी लगेगी। खेल परिसर के पास वाले मैदान में अत्यधिक एवं अनावश्यक भीड़ होने से फुटकर विक्रेता अब खुरई गल्ला मंडी प्रांगण 2 से सब्जी विक्रय करेंगे। नगर निगम आयुक्त श्री रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में एसडीएम सागर पवन बारिया, सीएसपी रघु प्रसाद, नगर निगम उपायुक्त डॉ प्रणय कमल खरे एवं मंडी के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया।
                             

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