SAGAR : सोशल मीडिया पर गलत खबरें या सूचनाएं , होगी कार्यवाही आदेश जारी
सागर । वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते समय - समय पर अनेक कदम उठाए गए है व यह प्रयास किया गया है कि संक्रमण के फैलाव को कम किया जाए व जो लोग संक्रमित है उन्हें अस्पतालों में यथोचित स्वास्थ लाभ मिल सकें किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कभी - कभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मस जैसे ट्विटर , फेसबुक , वाट्सएप , इन्स्टाग्राम, टिकटॉक इत्यादि पर भ्रामक खबरे, गलत खबरे व झूठी आपत्तिजनक संदेश, वीडियों , तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स इत्यादि फैलाये जाते है । इस प्रकार की सूचनाएँ जनता के बीच बिना वजह पैनिक की स्थिति पैदा करती है व सरकारी मशीनरी के प्रति उत्तेजनाओं को भड़काने का भी प्रयास इनसे होता है । साथ ही इस प्रकार के संदेश कई बार विभिन्न समुदायों की भावनाओं को भड़काने का भी कार्य करते है । अतः मेरे अभिमत में इस प्रकार की सूचनाओं के प्रसारण से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है व मानव स्वास्थ्य , सुरक्षा व लोक शांति के लिए भी खतरनाक हो सकती है । अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स ट्विटर , फेसबुक , वाट्सएप , यू - ट्यूब , टिकटॉक , इन्स्टाग्राम इत्यादि ) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर , वीडियों , ऑडियों , फोटो , थीम इत्यादि न ही स्वंय भेजगें व न ही शेयर, फॉरवर्ड करेगें । ( अ ) जो असत्य हो व जिसके तथ्यों की पुष्टि नहीं की गई हो । ( ब ) जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक व भेदभावपूर्ण हो । जो आम जनता में पैनिक या भय व संशय, भ्रांति की स्थिति पैदा करें । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा व किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत व सूचना एवं औद्योगिकी एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा ( 2 ) के तहत एक पक्षीय पारित किया गया है ।
सागर । वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते समय - समय पर अनेक कदम उठाए गए है व यह प्रयास किया गया है कि संक्रमण के फैलाव को कम किया जाए व जो लोग संक्रमित है उन्हें अस्पतालों में यथोचित स्वास्थ लाभ मिल सकें किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कभी - कभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मस जैसे ट्विटर , फेसबुक , वाट्सएप , इन्स्टाग्राम, टिकटॉक इत्यादि पर भ्रामक खबरे, गलत खबरे व झूठी आपत्तिजनक संदेश, वीडियों , तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स इत्यादि फैलाये जाते है । इस प्रकार की सूचनाएँ जनता के बीच बिना वजह पैनिक की स्थिति पैदा करती है व सरकारी मशीनरी के प्रति उत्तेजनाओं को भड़काने का भी प्रयास इनसे होता है । साथ ही इस प्रकार के संदेश कई बार विभिन्न समुदायों की भावनाओं को भड़काने का भी कार्य करते है । अतः मेरे अभिमत में इस प्रकार की सूचनाओं के प्रसारण से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है व मानव स्वास्थ्य , सुरक्षा व लोक शांति के लिए भी खतरनाक हो सकती है । अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स ट्विटर , फेसबुक , वाट्सएप , यू - ट्यूब , टिकटॉक , इन्स्टाग्राम इत्यादि ) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर , वीडियों , ऑडियों , फोटो , थीम इत्यादि न ही स्वंय भेजगें व न ही शेयर, फॉरवर्ड करेगें । ( अ ) जो असत्य हो व जिसके तथ्यों की पुष्टि नहीं की गई हो । ( ब ) जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक व भेदभावपूर्ण हो । जो आम जनता में पैनिक या भय व संशय, भ्रांति की स्थिति पैदा करें । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा व किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत व सूचना एवं औद्योगिकी एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा ( 2 ) के तहत एक पक्षीय पारित किया गया है ।
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