SAGAR : बहेरिया, सिविल लाइन, केंट एवं मकरोनिया थाना क्षेत्रों की संपूर्ण सीमा में भी कोरोना कर्फ्यू' आदेश लागू
सागर । कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय सागर द्वारा पूर्व में जारी आदेश द्वारा द 0 प्र 0 सं 0 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है । उक्त जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक सागर ने पत्र 10 अपै्रल द्वारा प्रस्तावित किया है कि सागर शहर के बाहरी क्षेत्रों वाले थाने बहेरिया, सिविल लाइन, केट एवं मकरोनिया की सीमा शहरी क्षेत्र से लगी हुई है। इन क्षेत्रों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त आदेशों में प्रतिबंधित न होने से दिनभर खुले रहते है । इससे लोगों की आवाजाही शहरी क्षेत्रों में बनी रहती है और इससे शहरी क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू' की प्रभावशीलता प्रभावित होती है । इस कारण थाने बहेरिया , सिविल लाइन केंट एवं मकरोनिया की संपूर्ण सीमा को भी कोरोना कर्फ्यू' आदेश में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने पुलिस अधीक्षक सागर के प्रस्ताव से सहमत होते हुए थाने बहेरिया, सिविल लाइन, केंट एवं मकरोनिया की संपूर्ण सीमा में भी कोरोना कर्फ्यू' संबंधी उपरोक्त आदेश लागू किए हैं। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0 द0 स0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने पुलिस अधीक्षक सागर के प्रस्ताव से सहमत होते हुए थाने बहेरिया, सिविल लाइन, केंट एवं मकरोनिया की संपूर्ण सीमा में भी कोरोना कर्फ्यू' संबंधी उपरोक्त आदेश लागू किए हैं। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0 द0 स0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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