SAGAR : समय बदला 8 बजे से हो गया दो दिन का कोरोना कर्फ्यू शुरू, कलेक्टर ने नए निर्देश जारी किए
सागर । ( तीनबत्ती न्यूज़. कॉम )।
कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान पूर्व से निश्चित शादी समारोह में वर पक्ष , वधु पक्ष एवं व्यवस्थापक सहित अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यापालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी आयोजक से आवेदन व सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेंगे । इस हेतु शादीघरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी । शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी । समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना संबंधित थाना को देंगे । संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेंगे । रेस्टोरेंट व टिफिन सेंटर होम डिलेवरी कर सकेंगे । इसके लिए वे पूर्व से डिलेवरी सेवा देने की सूचना संबंधित थाना को देंगे । संबंधित संचालक इस हेतु ' अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेंगे ।
पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेंस , अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , जेल , जिला प्रशासन , कोषालय , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति , साफ - सफाई आदि अत्यावश्यक सेवायें देने वाले विभाग अपने अधीनस्थों को परिचय पत्र उपलब्ध करायें जिससे उन्हें असुविधा न हो । समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी । दो पहिया वाहन पर अधिकतम 2 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को अत्यावश्यक कार्य से आवागमन की अनुमति 5 रहेगी । रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, नर्सिंग होम से केवल यात्री, मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने-ले जाने के लिये ऑटो रिक्सा चालन की अनमुति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी ।
शासन की गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 गाइडलाइन एवं धारा 144 उल्लंघन करने पर कलेक्टर श्री दीपक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह के निर्देशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा द्वारा धारा 144 एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन ना किए जाने पर 88 लोगों को खुली जेल सागर में भेजा गया।
सिटी मजिस्ट्रेट श्री सी एल वर्मा ने बताया कि मोबाइल गाइडलाइन जिसमें मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, एवं धारा 144 का पालन न करने पर शुक्रवार को प्रथम दिन ही 88 व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए खुली जेल में रखा गया उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
★ बाजारों में उमड़ी भीड़ , गाईड लाईन का उल्लंघन करने वालो के चालान और 88 लोगो को पहुचाया जेल
★ शनिवार /रविवार को बन्द रहेंगी शराब दुकान
सागर । ( तीनबत्ती न्यूज़. कॉम )।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते साग़र जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज रात शुक्रवार 8 बजे से दो दिन का नाईट कर्फ्यू शुरू हो गया। पहले समय छह बजे का था । जिसे बढाकर 8 बजे कर दिया। पुराने अनुभवों के चलते बाजारों में खरीदारी करने भीड़ उमड़ी। तो
प्रशासन ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नही करने वालो के खिलाफ भी जमकर कार्यवाई की । अस्थायी जेल में इनको पहुचाया। आठ बजते ही पुलिस वाहन दुकान बंद करने और लोगो को घरों में रहने की अपील भी करती रही।
कलेक्टर ने दिए नए आदेश
कलेमक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संपूर्ण सागर जिले के राजस्व सीमाओं में पूर्व में 26 मार्च, 7 एवं 8 अपै्रल को जारी विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए है। उक्त जारी आदेष में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये गए है।
इन क्षेत्रो में लगा कर्फ्यू
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलेहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा में आज शुक्रवार 9 अप्रैल को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
इनको मिलेगी राहत
कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान पूर्व से निश्चित शादी समारोह में वर पक्ष , वधु पक्ष एवं व्यवस्थापक सहित अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यापालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी आयोजक से आवेदन व सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेंगे । इस हेतु शादीघरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी । शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी । समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना संबंधित थाना को देंगे । संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेंगे । रेस्टोरेंट व टिफिन सेंटर होम डिलेवरी कर सकेंगे । इसके लिए वे पूर्व से डिलेवरी सेवा देने की सूचना संबंधित थाना को देंगे । संबंधित संचालक इस हेतु ' अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेंगे ।
फल, सब्जी, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में प्रातः 07 से 09 एवं सायं 06 से 08 बजे तक घर - घर फल, सब्जी, दूध का वितरण कर सकेंगे ।
पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेंस , अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , जेल , जिला प्रशासन , कोषालय , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति , साफ - सफाई आदि अत्यावश्यक सेवायें देने वाले विभाग अपने अधीनस्थों को परिचय पत्र उपलब्ध करायें जिससे उन्हें असुविधा न हो । समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी । दो पहिया वाहन पर अधिकतम 2 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को अत्यावश्यक कार्य से आवागमन की अनुमति 5 रहेगी । रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, नर्सिंग होम से केवल यात्री, मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने-ले जाने के लिये ऑटो रिक्सा चालन की अनमुति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी ।
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प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत व्यक्तियों को कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी । इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेंगे । धार्मिक स्थलों पर प्रातःकाल एवं सांयकाल अधिकतम 5 व्यक्ति अपने रीति - रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेंगे । कृषि उपज मण्डियां, गेहू एवं चना उपार्जन केन्द्र , सब्जी मण्डियां शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू काल में बंद रहेंगी । विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये, कराये जा रहे निर्माण कार्य चालू रहेंगें । इस हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा निर्माण ऐजेन्सी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र दिये जायेंगे । यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
शराब दुकान रहेंगी बन्द
कलेक्टर दीपक सिंह ने 10 और 11 अप्रैल को यानी शनिवार और रविवार को लॉक डाउन के दौरान दुकान बंद रखे जाने के आदेश जारी किए है। देशी एयर विदेशी शराब की दुकान पूर्णतः बन्द रहेगी।
पहले दिन खुली जेल में 88 लोगों को किया गया बंद
सिटी मजिस्ट्रेट श्री सी एल वर्मा ने बताया कि मोबाइल गाइडलाइन जिसमें मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, एवं धारा 144 का पालन न करने पर शुक्रवार को प्रथम दिन ही 88 व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए खुली जेल में रखा गया उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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