SAGAR: सोमवार से जिला हॉस्पिटल में कोविड आईसीयू वार्ड
★ जिले में अब तक 1340 कोरोना वॉलिंटियर के पंजीयन
★ ऑक्सीजन प्लांट का एसडीएम ने किया निरीक्षण
★ ऑक्सीजन गैस की मांग और आपूर्ति हेतु इच्छित गढ़पाले नोडल अधिकारी
सागर । बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर दीपक सिंह ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण कर जिला चिकित्सालय में कोविड-19 वार्ड आरंभ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश बौद्ध, डॉक्टर एमडी गायकवाड डॉ डीके गोस्वामी, उपायुक्त डॉ प्रणय कमल खरे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री सिंह जिला चिकित्सालय मैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला चिकित्सालय में 19 बिस्तर का आईसीयू वार्ड एवं 10 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड सोमवार से प्रारंभ करें। जिससे कोविड-19 पीड़ित व्यक्तियों को इलाज मिल सके । कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय में ही सीटी स्कैन एवं एक्स-रे की व्यवस्था सुरक्षित की जाएगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय की कोविड वार्ड प्रारंभ करने से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अन्य निजी चिकित्सालयों का भार कम होगा और शीघ् इलाज मिल सकेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता की भी समीक्षा की । कलेक्टर श्री सिंह ने ऑक्सीजन स्टोर रूम का निरीक्षण कर वहां रखे सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन भी किया ।
।
जिले में अब तक 1340 कोरोना वॉलिंटियर के पंजीयन
जिले में कोविड-19 संक्रमण से बचावं के लिए जन अभियान परिषद से संबद्ध सामाजिक संगठन एवं कोरोना वालेंटियर सदस्यों ,नगर के समाजसेवी, शिक्षा जगत, रोटरी क्लब, व्यापारी संगठन , सेवा भारती ,नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, एनएसएस, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे 'मैं कोरोना वॉलिंटियर' अभियान के तहत वॉलिंटियर के रूप में राज्य शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल
एवं सीएम हेल्प लाइन 181 के माध्यम से अभी तक 1340 वालंटियर के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। अभी भी पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है।
उक्त अभियान का जिले का नोडल अधिकारी के.के मिश्रा जिला समन्वयक जन अभियान परिषद को बनाया गया है , शासन द्वारा वॉलिंटियर के पंजीयन हेतु विभिन्न प्रकार की श्रेणी एवं उपश्रेणी निर्धारित की गई है, 'वैक्सीनेशन स्वयंसेवक' के तहत उप श्रेणी वैक्सीनेशन सेंटर वॉलिंटियर ,वैक्सीनेशन प्रेरक, वैक्सीनेशन हेल्पर चिकित्सा स्वयं सेवक के तहत उप श्रेणी चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देना,चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग, मास्क जागरूकता स्वयं सेवक के तहत उप श्रेणी मास्क वितरण ,मास्क लगाने के लिए टोकना एवं प्रेरित करना ,बिना मास्क लगाए घूमने वालों को रोकना,मोहल्ला टोली संगठन स्वयं सेवक के तहत उप श्रेणी होम कोरेंटाइन मददगार ,संस्थागत कोरेंटाइन मददगार ,अपने मोहल्ले गली कॉलोनी की जवाबदारी इत्यादि निर्धारित की गई है।
जिला नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत स्वयं सेवकों की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी तदुपरांत सभी स्वयंसेवकों के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सेवकों को कार्य के उद्देश्य, स्वरूप, कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्व, आवश्यक सावधानियों आदि के विषय पर विस्तार से जानकारी दी जावेगी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयारध्पंजीकृत जिले के स्वयं सेवकों को कोरोना की रोकथाम हेतु हेतु जिला स्तर पर उस श्रेणी के जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं सेवा कार्यों में सक्रिय सहभागी बनाया जावेगा जिस श्रेणी हेतु संबंधित व्यक्ति द्वारा वालंटियर के रूप में कार्य करने हेतु पंजीयन किया गया है।
औद्योगिक क्षेत्र सिदगुंवा ऑक्सीजन प्लांट का एसडीएम ने किया निरीक्षण
अनुविभागीय अधिकारी श्री पवन बारिया द्वारा सिद्धगुआ में स्तिथ गौरी ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान श्री बारिया ने कलेक्टर के निर्देशानुसार स्टॉक चेक किया और केवल शासकीय एवं निजी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई किये जाने के सम्वन्ध में आवश्यक निर्देश दिए। ऑक्सीजन प्लांट पर हल्का पटवारी की ड्यूटी लगाई गई ।
श्री पवन बारिया ने बताया कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में अन्य उद्योगों का भी निरीक्षण किया जहां संबंधित द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी और उनका स्टाक भी चेक किया गया ।उन्होंने बताया कि अब संबंधित ऑक्सीजन प्लांट संचालक को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के आधार पर ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। श्री बारिया ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट संचालक को सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए।
सभी चिकित्सालय इलाज की कीमतें करें प्रदर्शित : कलेक्टर श्री सिंह
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कोविड-19 का इलाज कर रहे समस्त निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिए हैं कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित इलाज की कीमतों का अस्पताल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करें ।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि कीमतों का प्रदर्शन बोर्ड अथवा बैनर पर समस्त प्रकार की की रेट लिस्ट प्रदर्शित की जाए । जिसमें पलंग कमरे का चार्ज, सीटी स्कैन ,एक्सरे चार्ज ,जाँचो के चार्ज एवं अन्य जो भी फीस चिकित्सालय द्वारा दी जा रही है उसका प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करें ।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा कोविड19 के इलाज के लिए कीमते निर्धारित की हैं उसका प्रदर्शन समस्त अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब स्पष्ट रूप से अपने मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि कीमतों का प्रदर्शन बोर्ड अथवा बैनर पर समस्त प्रकार की की रेट लिस्ट प्रदर्शित की जाए । जिसमें पलंग कमरे का चार्ज, सीटी स्कैन ,एक्सरे चार्ज ,जाँचो के चार्ज एवं अन्य जो भी फीस चिकित्सालय द्वारा दी जा रही है उसका प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करें ।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा कोविड19 के इलाज के लिए कीमते निर्धारित की हैं उसका प्रदर्शन समस्त अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब स्पष्ट रूप से अपने मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करें।
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज और ट्वीटर से जुड़ने लाईक / फॉलो करे
ट्वीटर फॉलो करें
वेबसाईट
रेमडीसीविर इंजेक्शन का क्रय विक्रय की जानकारी का रिकार्ड संधारित करना होगा
रेमडीसीविर इंजेक्शन का जिले में संचालित समस्त थोक एवं फुटकर दवाई विक्रेताओं के लिए क्रय विक्रय का रिकार्ड संधारित करना होगा और इसकी जानकारी औषधि निरीक्षक के समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करना होगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को दिए। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिले के समस्त मेडीकल संचालक , रिटेलर्स , होलसेलर्स , स्टॉकिस्ट एव सप्लायर्स को आदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस ( कोविड- 19 ) से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडीसीविर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है । जिन दवा व्यापारियों द्वारा रेमडीसीविर इंजेक्शन का कय - विक्रय किया जाता है , वह सभी दवा - व्यापारी निम्न पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से करेगा । कोविड संक्रमित मो.नं. आधार कार्ड नामांकित रिकमण्ड मरीज का नाम की छायाप्रति कोविड करने वाले हॉस्पिटल , वार्ड चिकित्सक एवं बेड कमांक का नाम एवं पता औषधि रेमडीसीविर इंजेक्शन का रिकार्ड औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत संधारित किया जायेगा । निरीक्षण ध् जांच के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारी ध् जांच अधिकारी के समक्ष रिकार्ड प्रस्तुत किया जावेगा । उक्त रिकार्ड जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । उक्त आदेश के कियान्वयन एवं पालन के लिये श्री प्रीत स्वरूप , औषधि निरीक्षक सागर मो.नं. - 7974689070 नोडल अधिकारी होगें ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा कोविड -19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव एवं प्रभावी नियंत्रण के अनुक्रम में सागर जिले में ऑक्सीजन गैस की मांग एवं आपूर्ति में समन्वय स्थापित किये जाने हेतु श्री इच्छित गड़पाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर ( मो न. 9826071047 ) को नोडल अधिकारी तथा श्रीमती मंदाकिनी पाण्डे महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर मो. 9424459780 को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । उक्त दोनों अधिकारी बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज , जिले के सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों एवं जिले में ऑक्सीजन गैस पूर्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए मांग अनुरूप ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कर वस्तुस्थिति से कलेक्टर को अवगत करायेंगे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले की विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के तहत बगैर अनुमति के किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई न की जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर मौजूद थे ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कहा है कि ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के लिए किसी भी स्थिति में उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई न की जाए। प्राथमिकता के साथ शासकीय एवं निजी चिकित्सालय मेंऑक्सीजन प्रदान की जाए। 10 अप्रैल के आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाय को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड -19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड -19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये है । तत्सम्बंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 200 ) के तहत सागर जिले के समस्त ऑक्सीजन गैस सप्लायर्स को आदेशित किया गया है कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग इंडस्ट्रीज, व्यवसायिक उपयोग नहीं करेंगे , केवल चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 2 ) 6 ) के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।।
ऑक्सीजन गैस की मांग और आपूर्ति हेतु श्री गड़पाले नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा कोविड -19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव एवं प्रभावी नियंत्रण के अनुक्रम में सागर जिले में ऑक्सीजन गैस की मांग एवं आपूर्ति में समन्वय स्थापित किये जाने हेतु श्री इच्छित गड़पाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर ( मो न. 9826071047 ) को नोडल अधिकारी तथा श्रीमती मंदाकिनी पाण्डे महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर मो. 9424459780 को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । उक्त दोनों अधिकारी बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज , जिले के सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों एवं जिले में ऑक्सीजन गैस पूर्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए मांग अनुरूप ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कर वस्तुस्थिति से कलेक्टर को अवगत करायेंगे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
बगैर अनुमति के ऑक्सीजन सप्लाई उद्योगों को न की जाए
-कलेक्टर श्री सिंह
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले की विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के तहत बगैर अनुमति के किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई न की जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर मौजूद थे ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कहा है कि ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के लिए किसी भी स्थिति में उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई न की जाए। प्राथमिकता के साथ शासकीय एवं निजी चिकित्सालय मेंऑक्सीजन प्रदान की जाए। 10 अप्रैल के आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाय को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड -19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड -19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये है । तत्सम्बंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 200 ) के तहत सागर जिले के समस्त ऑक्सीजन गैस सप्लायर्स को आदेशित किया गया है कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग इंडस्ट्रीज, व्यवसायिक उपयोग नहीं करेंगे , केवल चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 2 ) 6 ) के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।।
----------------------------
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885
-----------------------------
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें