MP: एक जनवरी 1977 के पहले जन्मे व्यक्ति का ही होगा टीकाकरण, 45 साल से कम उम्र वालो के टीकाकरण पर कार्यवाही होगी,
★ हेल्थ/ फ्रंट लाईन वर्कर्स के नए पंजीयन नही होंगे आदेश जारी
भोपाल। प्रदेश में अब 45 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन नही लगाई जाएगी । ऐसा करने वाले सरकारी और गैरसरकारी संस्थानों पर कार्यवाही होगी। इसके अधिकारी का
निलंबन होगा और निजी संस्था का लाइसेंस रद्द होगा। आज सरकार ने यह आदेश जारी किए। अब 1 जनवरी 1977 के पहले जन्मे व्यक्ति का ही टीकाकरण होगा।
अपर संचालक राज्य टीकाकरण डॉ सन्तोष शुक्ला के अनुसार अब नए हेल्थ वर्करों के पंजीयन नही होंगे। 3 अप्रैल के बाद सेनए हेल्थ केयर और फ्रंट लाईन वर्कर्स के नए पंजीयन नही होंगे।
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