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MP: एक जनवरी 1977 के पहले जन्मे व्यक्ति का ही होगा टीकाकरण, 45 साल से कम उम्र वालो के टीकाकरण पर कार्यवाही होगी, ★ हेल्थ/ फ्रंट लाईन वर्कर्स के नए पंजीयन नही होंगे आदेश जारी

MP: एक जनवरी 1977 के पहले जन्मे व्यक्ति का ही होगा टीकाकरण, 45 साल से कम उम्र वालो के टीकाकरण पर कार्यवाही होगी,
★ हेल्थ/ फ्रंट लाईन वर्कर्स के नए पंजीयन नही होंगे आदेश जारी



भोपाल। प्रदेश में अब 45 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन नही  लगाई  जाएगी । ऐसा करने वाले सरकारी और गैरसरकारी  संस्थानों पर कार्यवाही होगी। इसके अधिकारी का
निलंबन होगा और निजी संस्था का लाइसेंस रद्द होगा। आज  सरकार ने यह आदेश जारी किए। अब 1 जनवरी 1977 के पहले जन्मे व्यक्ति का ही टीकाकरण होगा। 

अपर संचालक राज्य टीकाकरण  डॉ सन्तोष शुक्ला के  अनुसार अब नए हेल्थ वर्करों के पंजीयन नही होंगे। 3 अप्रैल के बाद सेनए हेल्थ केयर और फ्रंट लाईन वर्कर्स के नए पंजीयन नही होंगे।

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