SAGAR : मेला, बड़े आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक, मास्क नहीं लगाने पर होगा चालान : कलेक्टर
★ क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न
★ महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग ,72 घंटे रहना होगा आइसोलेट
सागर ।( तीनबत्ती न्यूज़)। साग़र जिले में बड़े मेले एवं आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उन्हें 72 घंटे आइसोलेट रहना होगा। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक दिए। इस अवसर का पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से ही रोको टोको अभियान प्रारंभ कर मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों के लिए सशर्त अनुमति जारी की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने आदेश दिया कि सागर, बीना स्टेशनों पर आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं उनका रिकार्ड संधारित किया जाये। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में चलने वाली कचरा गाड़ियों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरआरटी एवं एमएमयू टीमों का गठन करने के निर्देश दिए जो संक्रमित व्यक्तियों के क्षेत्र में जाकर कांटैक्ट हिस्ट्री जानकर उन्हें आइसोलेट करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आइसोलेट व्यक्ति एवं होम क्वारेंटाइन किए गए व्यक्तियों की स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सेंटर से सतत मॉनिटरिंग ही जाये। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये अटल पार्क में 100 व्यक्तियों से अधिक को प्रवेश ना दिया जाए साथ ही स्विमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
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उन्होंने निर्देश दिए कि बड़ी दुकानों में बगैर मास्क के प्रेवेश ना दिया जाए एवं सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट और रस्सी बांधें एवं एक एक मीटर की दूरी पर गोले बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराएँ।
पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह ने बैठक में कहा कि वर्तमान परिस्थिति में आइसोलेशन और क्वॉरेंटाइन करने का सख्ती से पालन कराया जाए अन्यथा की स्थिति में पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने निर्देश दिए कि विशेष रूप से संक्रमित व्यक्ति के क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शत-प्रतिशत कराया जाए।
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