SAGAR: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
सागर। (तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ) । न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने दुत्कृत्य करने वाले आरोपी अंबिका लोधी पिता रधुराज उम्र 43 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड एवं बंद्री राठौर (साहू) पिता भगानी राठौर उम्र 29 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2016 को पीडिता के पिता ने थाना सुरखी में गुम इंसार रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.06.2016 को रात्रि करीब 11 बजे उसकी नाबालिग लडकी घर पर नही थी तब उन लोगो ने आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। उक्त सूचना के आधार पर थाना सुरखी में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना मेें लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाव किया गया जिसमें पीडिता ने अपने कथनो में बताया कि आरोपी बद्री एवं अंबिका उसे बहला-फुसला के ले गये थे और उसके साथ दुष्कृत्य किया। पीडिता की आयु के संबंध में दस्तोवज प्राप्त किये गये एवं पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जप्तशुदा सामग्री को जांच हेतु एफ.एस.एल सागर भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम तर्क के दौरान अभियोजन की ओर से डी.एन.ए. रिपोर्ट की ग्रहता एवं उसके साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये। न्यायालय में अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी अंबिका लोधी पिता रधुराज उम्र 43 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड एवं बंद्री राठौर (साहू) पिता भगानी राठौर उम्र 29 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया।
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